Street Food Business: जानें कैसे बनता है Food Licence, क्या होते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट, ये रही पूरी प्रोसेस

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Jun 18, 2022, 09:30 AM IST

Food licence

FSSAI से मिलने वाला फूड लाइसेंस भारत में किसी भी फ़ूड रिलेटेड बिज़नेस को चलाने के लिए जरूरी है.

डीएनए हिंदी: अगर आप फूड बिजनेस चलाना चाहते हैं तो उसके लिए एक अच्छे आइडिया के साथ आपको कुछ जानकारी होना भी जरूरी है. फूड बिजनेस का ये आइडिया स्नैक्स, चाय-कॉफी के स्टॉल या फूड कॉर्नर तक कुछ भी हो सकता है. मगर इसके लिए भी आपको एक लाइसेंस की जरूरत होती है. यह लाइसेंस भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI)से मिलता है. 

क्या है FSSAI का लाइसेंस
कोई भी व्यक्ति आपकी स्टॉल या शॉप पर आकर खाने-पीने संबंधी जो सामान खरीदता है, उसकी विश्वसनीयता के लिए यह लाइसेंस बहुत जरूरी होता है. यह हर उपभोक्ता के खाद्य संबंधी हितों को सुनिश्चित करता है और उनकी रक्षा भी करता है. FSSAI से मिलने वाला फूड लाइसेंस किसी भी फ़ूड रिलेटेड बिज़नेस को भारत में चलाने के लिए जरूरी है. यह लाइसेंस प्रमाणित करता है कि आपके द्वारा बनाया और बेचने जाने वाला खाद्य पदार्थ भारत सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों के अनुकूल है. FSSAI इसके लिए एक 14 अंकों का नंबर देता है. यह नंबर फूड पैकेज पर प्रिंट करना जरूरी होता है. 

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ऐसे करें फूड लाइसेंस के लिए आवेदन
ऐसा लाइसेंस लेने के लिए आपको  https://foodlicensing.fssai.gov.in पर  जाना होगा. यहां आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसमें अपने फूड बिजनेस से जुड़ी सभी जानकारी दर्ज करते हुए आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी. इसके बाद लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू होगी. यदि आप ऑफलाइन आवदेन करना चाहते हैं तो स्थानीय फूड सेफ्टी ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं. इसमें आपको कुछ जरूरी दस्तावेज जमा कराने होते हैं. दस्तावेजों की जांच और सत्यापन के बाद लगभग दो महीने के अंदर लाइसेंस इश्यू हो जाता है.

कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी
-पेन कार्ड
-पासपोर्ट साइज के फोटो
-फूड बिजनेस के मालिक का फोटो प्रूफ
-अगर एप्लीकेबल हो तो एसोसिएशन / इनकारपोरेशन का सर्टिफिकेट / पार्टनरशिप डीड का आर्टिकल.
-एफ़बीओ को हैंडल और डील करने के लिए फ़ूड आइटम्स की एक व्यापक लिस्ट
-फ़ूड सिक्योरिटी सिस्टम मैनेजमेंट प्लान (फ़ूड रजिस्ट्रेशन के लिए जरुरी नहीं है)

कब जरूरी है कौन-सा लाइसेंस
रजिस्ट्रेशन: अगर आप के बिज़नेस का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख तक है तो आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन करना होता है.
स्टेट लाइसेंस: अगर बिज़नेस का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से 20 करोड़ तक रहता है तो आपको FSSAI स्टेट लाइसेंस लेना पड़ता है.
सेंट्रल लाइसेंस: अगर आप के बिज़नेस का वार्षिक टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है तो आपको FSSAI सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ता है.

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