डीएनए हिंदीः पीएफ अकाउंट किसी भी कर्मचारी के लिए सदैव महत्वपूर्ण माना गया है. इसके जरिए कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के बाद अपने जीवनभर की कमाई की बचत का हिस्सा निकाल सकते हैं. इसके विपरीत कर्मचारी के आकस्मिक निधन पर उस पर आश्रित रहने वाले लोगों को भी इस ईपीएफ का बड़ा फायदा मिलता है. ऐसे में आपको अपनी प्राथमिकता के अनुसार अपने नॉमिनी का चयन करना होता है जिन्हें आप बाद में ऑनलाइन बदल भी सकते हैं.
ईपीएफओ की नई सुविधा
ईपीएफओ ने अब अपने ग्राहकों को दी जाने वाली नॉमिनी चुनने की सुविधा को अधिक सहज कर दिया है. खबरों के अनुसार अब कोई भी EPFO का ग्राहक को अपने पीएफ नॉमिनी को बदलने के लिए EPFO से पूछताछ किए बिना ही प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है. पीएफ खाताधारक नया पीएफ नॉमिनेशन दाखिल करके वो खुद ही पिछले नॉमिनी को बदल सकते हैं. ये प्रक्रिया पहले अधिक जटिल थी किंतु अब उतनी ही अधिक सरल हो गई है.
क्या है पूरी प्रक्रिया
आपको अपने ईपीएफ अकाउंट से संबंधित कोई भी काम है तो आप सीधे epfindia.gov.in की साइट पर जाकर अपनी सारी समस्याओं का हल पा सकते हैं. ये वेबसाइट ईपीएफ संबंधी सभी समस्याओं का हल है. वहीं यदि आपको अपने अकाउंट के नॉमिनी में कुछ विशेष बदलाव करने हैं तो इसके लिए आपको इस वेब साइट पर ही निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा.
गौरतलब है कि ईपीएफ के तहत ग्राहक को तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन और एकमुश्त रकम का लाभ मिलता ही है . इसके विपरीत यदि ग्राहक की नौकरी के दौरान ही आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो ग्राहक के आश्रित नॉमिनी को सात लाख रुपए भी मिलते हैं जो कि बीमा कवर के अंदर निश्चित किए गए हैं.