डीएनए हिंदी: देश में Crypto currencies के बढ़ते चलन को देखते हुए केंद्र सरकार सख़्त होता दिखाई दे रहा है. हालांकी केंद्र सरकार ने अभी तक crypto को लेकर किसी भी तरह का कोई क़ानून नही बनाया है. लेकिन शीतकालीन सत्र में इससे जुड़ा बिल जल्द ही पेश हो सकता है. क़यास यह भी लगाया जा रहा है की crypto को currecy की जगह crypto asset की संज्ञा दी जा सकती है. वहीं सूत्रों के हवाले से पता चला है कि केंद्र सरकार Crypto currencies पर नज़र रखने की ज़िम्मेदारी capital markets regulator को सौंप सकती है.
Crypto currency पर लगेगा बैन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले हफ़्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि सरकार पिछले बिल पर काम कर रही है और सभी प्राइवेट crypto currencies पर बैन लगाया जा सकता है. उन्होंने इस दौरान यह साफ़ कर दिया था कि भारत में Bitcoin को currency के रूप में मान्यता देने का कई प्रस्ताव नही रखा जाएगा.
Crypto currency में निवेश पर जुर्माना और जेल
सूत्रों के ज़रिए पता चला है कि crypto में invest करने वालों को अपनी एसेट्स घोषित करने और नए नियमों का पालन करने के लिए एक तय समयसीमा दी जाएगी.वहीं नियमों को नही मानने वाले व्यक्ति को बिना वारेंट के गिरफ़्तार करने और 1.5 साल जेल की सजा भी हो सकती है. वहीं 20 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लग सकता है. बता दें कि सरकार crypto में छोटे निवेशकों को ध्यान में रखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए क्रिप्टो में निवेश की सीमा तय करने का मन बना रही है.