Income Tax: 31 मार्च से पहले कर लें ये जरूरी काम, वरना हो सकते हैं परेशान

| Updated: Mar 30, 2022, 12:24 PM IST

इस साल का वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2022 को खत्म हो जायेगा. उससे पहले अपने जरूरी काम निपटा लें वरना बाद में परेशान होना पड़ेगा.

डीएनए हिंदी: इस साल का फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022 को खत्म हो जाएगा. अगर फाइनेंस से जुड़े काम आपने अब तक पूरे नहीं किए हैं तो 31 मार्च 2022 तक पूरा कर लें वरना 1 अप्रैल से यानी नए फाइनेंशियल ईयर से परेशानी हो सकती है. यहां हम आपको कुछ ऐसे ही जरूरी टिप्स बता रहे हैं जिन्हे आपको 31 मार्च 2022 से पहले निपटा लेना है.

Aadhar-Pan Link
 
आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है. अगर आपने अभी तक अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक नही करवाया है तो जल्दी लिंक करवा लें. लिंक नहीं होने पर आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जायेगा और आप कोई भी वित्तीय कार्य (Financial Work) से जुड़ा हुआ काम नहीं कर पाएंगे.
 
Income Tax Return
 
अगर आपने अभी तक निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नही भरा है तो 31 मार्च 2022 तक इसे भर दें. साथ ही इस तारीख तक रिवाइज ITR भी दाखिल कर सकते हैं.
 
Bank Account KYC
 
अगर आपका बैंक अकाउंट है और आपने अभी तक बैंक अकाउंट का केवाईसी (KYC) नही करवाया है तो इस साल का आखिरी वित्त वर्ष खत्म होने से पहले ये काम कर लें. बता दें कि पहले ये तारीख 31 मार्च 2021 थी लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए तारीख बढ़ा दी गई. 
 
Tax बेनिफिट के लिए इन्वेस्टमेंट करें
 
फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए 31 मार्च तक इन्वेस्टमेंट कर दें. यानी टैक्स सेविंग स्कीम्स (Tax Saving Schemes) में इन्वेस्टमेंट कर लें जिससे आप टैक्स में रियायत पा सकें.
 
Advance Tax
 
इनकम टैक्स (Income Tax) के एक्ट 208 के तहत 10 हजार रुपये से ज्यादा की टैक्स देनदारी वाले टैक्सपेयर्स एडवांस टैक्स दे सकते हैं. वह इसे 4 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं. आप 15 मार्च तक अंतिम किश्त का पेमेंट कर सकते हैं.

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