डीएनए हिंदी: फाइनेंशियल ईयर 2022 मार्च में खत्म हो जाएगा. अगर आपने इनकम टैक्स बचाने के लिए कहीं भी निवेश नही किया है तो आपका टैक्स कट सकता है. इस लिहाज से जरूरी है कि मार्च खत्म होने से पहले आप अपना निवेश एक बार जरूर देख लें. टैक्स बचाने के लिए टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट को चुन सकते हैं और 31 मार्च से पहले निवेश कर सकते हैं. अगर आपको यह नही पता है कि कहां निवेश करें तो यहां हम आपको टैक्स बचाने से जुड़े निवेश के तरीके बता सकते हैं.
80C के तहत निवेश
सबसे पहले यह देखें की आपने 80C के तहत निवेश किया है या नहीं. इस सेक्शन के अंतर्गत आप 1.5 लाख रुपये तक निवेश करके अपना टैक्स बचा सकते हैं.
80C के तहत पीपीएफ (PPF), सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम (Senior Citizens Savings Schemes), लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम (Life Insurance Premium), एनएससी (NSC), दो बच्चों की ट्यूशन फीस (Tuition Fee), सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) और म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) आते हैं. अगर आपने होम लोन का लाभ उठाया है तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी 80C के तहत आएगा.
PPF अकाउंट होने पर क्या करें?
अगर आपका PPF अकाउंट है तो एक बार चेक कर लें कि आपने निवेश किया है कि नही? हर साल आप PPF में 500 रुपये का सहयोग दे कर टैक्स में बचत कर सकते हैं. वहीं सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) में भी आप सालाना कम से कम 250 रुपये का निवेश कर सकते हैं.
हालांकि अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम ले रखा है तो बाकी प्रीमियम को चुका कर भी आप अपना पॉलिसी जारी रख सकते हैं और टैक्स में रियायत का फायदा उठा सकते हैं.
मेडिक्लेम पॉलिसी में निवेश
मेडिक्लेम पॉलिसी भी बेहद काम की चीज है. मेडिक्लेम में निवेश करने से आपको सालाना 25 हजार रुपये खर्च पर टैक्स में रियायत मिल सकती है. आप अपने नाम, बच्चों और पत्नी के नाम भी मेडिक्लेम पॉलिसी (Mediclaim Policy) ले सकते हैं. इसके तहत आपको 25 हजार रुपये तक के प्रीमियम पर टैक्स में छूट मिलेगी.
हालांकि सीनियर सिटीजन के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी लेने पर आपको सालाना 50 हजार रुपये के प्रीमियम पर डेडक्शन की अनुमति मिलती है.
हमसे जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं और डीएनए हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें.
यह भी पढ़ें:
इस हफ्ते ये फैक्टर्स Share Market पर डालेंगे असर, आ सकती है और गिरावट