डीएनए हिंदी: क्या आपने अब तक अपने पैन कार्ड (Pan Card) को आधार (Aadhar Card) से लिंक नही करवाया है तो म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में ज़रा संभल कर निवेश कीजिए. दरअसल 31 मार्च 2022 तक पैन-आधार लिंक नही करवाने पर आपका पैन कार्ड इन्वैलिड हो जाएगा. इसका सीधा असर आपके म्यूचुअल फंड पर पड़ेगा. बता दें कि अगर आप 31 मार्च के बाद पैन-आधार लिंक करवाते हैं तो आप न तो म्यूचुअल फंड में नया निवेश कर पाएंगे और न ही निवेश किया हुआ रुपया निकाल पाएंगे.
निवेश पर पड़ेगा असर
31 मार्च के बाद म्यूचुअल फंड से लेकर किसी भी अन्य स्कीम में अगर पहली बार निवेश करेंगे तो ऐसे में आपका पैन कार्ड मान्य होगा. वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और आपका पैन-आधार लिंक नही हुआ है तो आप इसमें निवेश नही कर पाएंगे और निवेश किए हुए रुपये भी नही निकाल सकेंगे. म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपको कुछ डॉक्युमेंटेशन प्रॉसेस से गुजरना पड़ेगा. आपके पास एक वैलिड पैन आईडी का होना और दूसरा KYC का होना बहुत जरुरी होगा. पैन आधार लिंक को करवाना इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है.
SIP पर पड़ेगा असर
सिस्टमैटिक इंवेस्टमेंट प्लान (SIP) में निवेश के लिए ज़रूरी है कि आपका पैन-आधार लिंक हो, अगर आपने लिंक नही करवाया होगा तो आपका SIP में किए जाने वाला निवेश रुक जाएगा और आप म्यूचुअल फंड स्कीम में नई यूनिट नहीं ऐड कर पाएंगे.
रिडेंप्शन रिक्वेस्ट हो जाएगी रिजेक्ट
म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करने के बाद अगर आप पैसा निकालना चाहेंगे तो पैन कार्ड के अमान्य होने की वजह से रिडेंप्शन रिक्वेस्ट रिजेक्ट जाएगी. रिक्वेस्ट रिजेक्ट होने की वजह से आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, हो सकता है कि आपको बैंक के चक्कर भी लगाने पड़ें.
कैसे करें पैन-आधार लिंक?
पैन-आधार लिंक करवाने का तरीका बहुत ही आसान है:
- इसके लिए आप गवर्नमेंट के वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं.
- अब ‘Link Aadhaar’ के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना पैन और आधार की जानकारी भरकर क्लिक कर दें.
- अगर आपका पैन-आधार लिंक्ड होगा तो "your PAN is linked to Aadhaar Number" दिखाई देगा
- अगर आपका पैन आधार लिंक नही है तो "Link Aadhaar" पर क्लिक करके आप लिंक कर सकते हैं.