डीएनए हिंदी: वित्त वर्ष 2021-22 का इनकम टैक्स रिटर्न 30 मार्च तक भरना है लेकिन अब जब ITR फ़ायनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरेंगे तो फॉर्म में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) से आमदनी के ब्यौरे के लिए भी कॉलम होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट (Budget 2022) में क्रिप्टोकरेंसी पर 30% टैक्स लगाने की घोषणा कर दी है. सरकार की घोषणाओं के अनुसार क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आमदनी पर 1 अप्रैल 2022 से 30% टैक्स चुकाना होगा. हालांकि राजस्व सचिव तरुण बजाज ने बुधवार को कहा कि क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली 50 लाख रुपये से ज्यादा आमदनी पर 30% टैक्स के अलावा 15% सरचार्ज भी चुकाना होगा.
राजस्व सचिव ने कहा कि ITR में की गई गलतियों को सही करने के लिए टैक्स पेयर्स को दो साल की मोहलत कोई माफ़ी योजना नहीं है. पहले खुलासा नहीं किए गए आमदनी पर टैक्स पेयर को 25% टैक्स और इंटरेस्ट चुकाना होगा. 12 महीने के अंदर ITR संशोधित करने पर करदाता को 25% टैक्स और इंटरेस्ट चुकाना होगा. 12 महीने के बाद और 24 महीने से पहले संशोधन करने पर टैक्स की दर 50% बढ़ जाएगी.
क्या क्रिप्टोकरेंसी होगी वैध?
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) चेयरमैन जे बी महापात्र ने कहा कि ऑनलाइन डिजिटल असेट्स को टैक्स के दायरे में लाने से आयकर विभाग के लिए देश में संचालित हो रहे क्रिप्टो के बाजार की गहराई का पता चलेगा. इससे निवेशकों और उनके लेन-देन के बारे में सही से जानकारी मिल सकेगी. उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स लगाने का यह बिलकुल मतलब नहीं है कि ये वैध हो जाएगा.
RBI लेकर आ रहा है डिजिटल कॉइन
विगत 1 फरवरी 2022 को निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि अब से क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आय पर भी 30% टैक्स लगाया जाएगा. साथ ही यह सूचना भी दी गई थी कि 2023 तक RBI भी अपना डिजिटल कॉइन लेकर आने वाला है.
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