डीएनए हिंदी: पैन कार्ड (PAN Card) को आधार कार्ड (Aadhar Card) से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगातार नोटिफिकेशन आते रहते हैं. इसके बावजूद कई लोगों ने अभी तक अपने PAN Card को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है. इस मामले में अब डेडलाइन को आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 से 31 मार्च 2022 कर दिया गया है. इसके बाद 1000 रुपये का दंड लगाया जाएगा. वहीं 10,000 रुपये तक की चपत भी लग सकती है.
बढ़ाई गई डेडलाइन
दरअसल, केंद्र सरकार ने पैन कार्ड (PAN Card ) और आधार कार्ड (Aadhaar card) को लिंक करने के लिए 31 दिसंबर 2021 डेडलाइन निर्धारित की थी. ऐसे में लोगों ने इस तारीख तक अपने पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ा है, उनके लिए 1 हजार रुपये के जुर्माने का नियम का प्रावधान है. वहीं अब जुर्माने की इस राशि से बचाने के लिए सरकार ने डेडलाइन 31 मार्च तक बढ़ा दी है, इसलिए लोग 31 मार्च तक इस प्रक्रिया को पूरा कर लें.
लग सकता है 10,000 का जुर्माना
वहीं यदि 31 मार्च 2022 तक भी जिन लोगों ने PAN को आधार से नहीं जोड़ा, उन पर 1,000 रुपये का दंड लगेगा. इतना ही नहीं ये लोग कहीं भी अपने PAN कार्ड का इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे. यदि इस अवधि में पैन कार्ड का इस्तेमाल होता है तो 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. इतना ही नहीं, इस प्रक्रिया का पालन न करने वाले लोग Income Tax Return भी File नहीं कर पाएंगे.
केन्द्र सरकार ने जोड़ा नया नियम
गौरतलब है कि पिछले साल 2021-22 के वित्तीय बजट में सरकार ने फाइनेंस बिल पारित किया था. इस फाइनेंस बिल में यह नियम रखा गया है कि जो लोग पैन कार्ड और आधार को लिंक नहीं कराएंगे, उन्हें 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. खास बात ये है कि इसके लिए इनकम टैक्स (Income Tax) एक्ट में एक नया सेक्शन 234H भी जोड़ा गया है.