इस बैंक में है खाता तो ध्यान दें, 29 फरवरी से ठप्प हो जाएगा कामकाज, RBI ने लगा दी है रोक

कुलदीप पंवार | Updated:Jan 31, 2024, 06:01 PM IST

RBI on Paytm Payments Bank: भारतीय रिजर्व बैंक ने आदेश दिया है कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक किसी भी कस्टमर के अकाउंट में पैसे जमा नहीं कर पाएगा. साथ ही उसके वॉलेट और फास्टैग भी नहीं चलेंगे.

डीएनए हिंदी: Paytm Latest News- भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने पेटीएम कंपनी को करारा झटका दे दिया है. RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी कस्टमर के खाते में पैसा जमा करने या टॉप-अप करने पर रोक लगा दी है. साथ ही पेटीएम पेमेंट बैंक के वॉलेट और फॉस्टैग में भी पैसा जमा करने पर रोक लगा दी गई है. RBI के इस कदम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक का कामकाज पूरी तरह ठप्प होने जा रहा है. RBI ने PPBL के खिलाफ यह कदम एक व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की कंपलायंस वेलीडेशन रिपोर्ट के आधार पर उठाया है. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, RBI ने अपने बयान में कहा कि इन रिपोर्ट्स में पेटीएम बैंक के कामकाज में लगातार नॉन-कंपलायंस और लगातार सुपरवाइजरी चिंताओं के सामने आने का खुलासा किया गया था, जिससे उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है. हालांकि आरबीआई के इस कदम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे अपने बैलेंस का उपयोग कर सकते हैं.

क्या कहा है RBI ने रोक लगाने के आदेश में

आरबीआई ने अपने आदेश में कहा, किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट्स, फास्टैग्स, NCMC कार्ड्स आदि में 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी तरह का डिपॉजिट या क्रेडिट ट्रांजेक्शन या टॉप अप्स डालने की इजाजत नहीं होगी. हालांकि ब्याज, कैशबैक या रिफंड देने पर रोक नहीं है. इन्हें किसी भी समय कस्टमर को ट्रांसफर किया जा सकता है. 

ग्राहक कर सकते हैं पहले से मौजूद पैसे को यूज

केंद्रीय बैंक ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उसके इस कदम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक के कस्टमर्स को अपना पैसा डूबने की चिंता नहीं करनी होगी. ग्राहक अपने बचत खाते, करंट अकाउंट्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, फास्टैग्स, नेशनल कॉमन मोबिलिटी (NCMC) कार्ड्स आदि में पहले से मौजूद बैलेंस का उपयोग 29 फरवरी के बाद भी कर पाएंगे. यह बैलेंस खत्म होने तक उनके खाते पर पैसा जमा कराने को छोड़कर बाकी किसी भी तरह की रोक नहीं होगी.

2022 में ही दे दी थी पेटीएम को चेतावनी

भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अनियमितता के खिलाफ यह कदम अचानक नहीं उठाया है. RBI ने मार्च, 2022 में ही इसे लेकर PPBL को चेतावनी दे दी थी. साथ ही RBI ने PPBL को तत्काल प्रभाव से किसी भी नए कस्टमर को अपने साथ नहीं जोड़ने का भी आदेश जारी कर दिया था. बताया जा रहा है कि PPBL ने इस आदेश का भी पालन नहीं किया है.

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