डीएनए हिंदी: निवेश का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म माने जाने वाले Post Office ने अब अपने नियमों में पासबुक को लेकर कुछ बड़े बदलाव किए हैं. नए बदलावों के तहत अब आपको Passbook अपने साथ रखनी होगी वरना आप Post Office से जुड़े कुछ महत्त्वपूर्ण काम नहीं कर पाएंगे.
दरअसल, यदि Post Office के नए नियमों में Passbook को अधिक वरीयता दी गई है. आप बिना पासबुक के पैसे तक नहीं निकाल पाएंगे. अगर आप RD, MIS, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र (KVP) या नेशनल सेविंग स्कीम के अलावा कोई भी अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले पासबुक जमा करनी ही होगी.
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इसके अलावा यदि आपके निवेश की मैच्योरिटी पूरी हो गई है और वो पैसा निकालकर आप अकाउंट क्लोज कराना चाहते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस में पासबुक जमा करनी होगी. नए नियम के बारे में पोस्ट ऑफिस ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर जानकारी दी है. ये नियम इसलिए लाया गया, ताकि कर्मचारी आपका अकाउंट क्लोज करते वक्त आपसे पासबुक जमा कराएंगे.
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अपने सर्कुलर में Post Office ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा, “टाइम डिपॉजिट अकाउंट को बंद करने या समय से पहले बंद करने के समय ग्राहक को अपना पासबुक जमा करना होगा. ये नया नियम आरडी, टीडी, एमआईएस, एससीएसएस, केवीपी और एनएससी के लिए लागू है. सभी तरह के पोस्ट ऑफिस में यहां तक कि ब्रांच ऑफिस में भी खाता बंद कराने पर पासबुक जमा करना होगा. पासबुक में अंतिम ट्रांजैक्शन का जिक्र करने के बाद उसमें क्लोजर एंट्री की जाएगी और पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी डेट स्टांप लगाएगा.”
इसी के साथ अगर आपका अकाउंट क्लोज हो गया तो पोस्ट ऑफिस से खाताधारक को पावती के रूप में रिपोर्ट दी जाएगी. ये पावती इस बात की गारंटी होगी कि आपका अकाउंट हमेशा के लिए बंद हो गया है. इसी पावती पत्र को खाताधारक NOC के रूप में रख सकते हैं.