डीएनए हिंदी: अगर आप बीपीएल की श्रेणी में नहीं आते हैं और राशन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जरा संभल जाइए. दरअसल अगर किसी के पास एसी (AC), जनरेटर( Generator), चार पहिया वाहन (Car), ट्रैक्टर (Tractor), एक से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस है तो ऐसा व्यक्ति राशन कार्ड का पात्र नहीं हो सकता है. हालांकि अगर ऐसे लोगों का राशन कार्ड बना भी है तो उसे तुरंत ही कैंसिल कर दिया जाएगा. उत्तरप्रदेश के प्रयागराज में तो इस केटैगिरी के अंतर्गत आने वाले लोगों को चिह्नित भी किया जा रहा है.
राशन कार्ड संबंधित जरूरी जानकारी
- एसी, जनरेटर, कार, ट्रैक्टर, एक से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस वाले राशन कार्ड के हकदार नहीं हैं.
- लाइफस्टाइल के सभी उपभोगों से लैस लोगों को चिन्हित किया जा रहा है.
- जिला आपूर्ति अधिकारी की तरफ से मुनादी कराई जाएगी
- मुनादी के बाद आपूर्ति विभाग वेरिफिकेशन करेगा
- जब से आपका राशन कार्ड बना है तब से लेकर निरस्त होने की प्रक्रिया तक रिकवरी की जाएगी.
- गलत तरीके से राशन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे लोगों के खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.
मुनादी के बाद राशन कार्ड में से नाम कटेगा
एसी (AC), जनरेटर( Generator), चार पहिया वाहन (Car), ट्रैक्टर (Tractor), एक से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस है तो ऐसा व्यक्ति राशन कार्ड का पात्र नहीं हो सकता है. आपूर्ति विभाग ऐसे लोगों को जानकारी देने के लिए मुनादी भी कराएगी. मुनादी के जरिए बताया जाएगा कि अगर कोई इन सभी सुख-सुविधाओं का लाभ उठा रहा है तो वह खुद अपना नाम राशन कार्ड से कटवा ले.
अपात्रों के राशन कार्ड पर कानूनी कार्रवाई
मुनादी के बाद आपूर्ति विभाग राशन कार्ड की वेरिफिकेशन कराएगा. वेरिफिकेशन के दौरान अगर मुनादी में कही गई बाते सही निकलती हैं तो जब से राशन कार्ड बना है उसकी रिकवरी भी कराई जाएगी, साथ ही राशन कार्ड (Ration Card) कैंसिल भी किया जाएगा. वहीं राशन कार्ड का गलत तरीके से इस्तेमाल करने की एवज में आप पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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