डीएनए हिंदी: मार्केट रेगुलेटर सेबी ने पब्लिक इश्यू में डेट सिक्योरिटीज की खरीदारी करने वाले इन्वेस्टर्स को तोहफा दिया है. दरअसल जो इन्वेस्टर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के जरिए पेमेंट करते थे अब उनके लिए इन्वेस्टमेंट की लिमिट को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है.
सेबी (Security and exchange board of india) ने मंगलवार को सर्कुलर जारी किया. इस सर्कुलर के मुताबिक 1 मई 2022 या उसके बाद खुलने वाली डेट सिक्योरिटीज के पब्लिक इश्यू पर नया नियम लागू होगा.
यह बढ़ी हुई सीमा नॉन-कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, सिक्योरिटीज रिसीप्ट्स, म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटीज और कमर्शियल पेपर के इश्यू और लिस्टिंग पर शामिल होगा.
SEBI के नियमों के मुताबिक इन्वेस्टर्स को यह ऑप्शन मिलता है कि वे डेट सिक्योरिटीज के इश्यू में UPI के जरिए 2 लाख रुपये तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. अब इसमें बदलाव के बाद यह इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़कर 5 लाख रुपये हो जायेगी.
मार्केट रेगुलेटर ने मार्केट के अलग-अलग पार्टिसिपेंट्स के साथ बातचीत के आधार पर नियमों में एक रूपता लाने के लिए UPI से इन्वेस्टमेंट की लिमिट की सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का फैसला किया है.
UPI क्या होता है?
UPI के जरिए दो बैंक अकाउंट के बीच तुरंत रुपये ट्रांसफर करने की सर्विस है. किसी भी व्यक्ति, मर्चेंट को रुपये भेजने के लिए आपको सिर्फ ID, अकाउंट नंबर या स्कैनर की जरूरत होती है. इस सेवा का लाभ उठाने के लिए यूजर को सिर्फ एक VPA (Virtual Payment Address) की जरूरत होती है.
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