Tax Deduction Claim: दोस्तों के साथ एक ही घर में रह रहे हैं तो ऐसे बचाएं टैक्स

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Feb 24, 2022, 01:43 PM IST

अगर आप PG या रूम शेयर करते हैं तो यहां हम आपको कुछ ऐसे शानदार तरीके बताएंगे जिससे आप टैक्स बचा सकते हैं.

डीएनए हिंदी: अगर आप किसी के साथ फ्लैट शेयर करते हैं तो ऐसे में टैक्स डिडक्शन के लिए अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. यहां पर हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिसके जरिए आप टैक्स बचा सकते हैं.

एग्रीमेंट पर आपका नाम जरूरी 

लीज एग्रीमेंट या फ्लैट के लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में आपका नाम होना बहुत जरूरी है. अगर आपका नाम एग्रीमेंट पर नहीं है और आपने किराया चुकाया है. इस स्थिति में आप टैक्स डिडक्शन का दावा नहीं कर पाएंगे. हालांकि इन सबके बीच यह बेहद जरूरी है कि अगर आप धारा 80GG के तहत टैक्स डिडक्शन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपको नियोक्ता (employer) से मकान किराया भत्ता (HRA) मिलता है या नहीं. 

किराये का किया गया पेमेंट टैक्स डिडक्शन के मुताबिक होना चाहिए

अगर आप किसी के साथ फ्लैट शेयर कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम करने में हिचकें. हालांकि अगर आपको सभी नियम कायदे ठीक से पता हैं तो आप आसानी से टैक्स कटौती के लिए क्लेम कर सकते हैं. इन सबके बीच आपको यह पता होना बेहद जरूरी है कि टैक्स डिडक्शन में आप कुल किराये के कितने अनुपात का दावा कर सकते हैं. 

उदाहरण के लिए ले लीजिये कि, अगर 3-4 लोग एक ही फ्लैट शेयर करते हैं तो आप उस पैसे के अनुपात में कटौती का दावा कर सकते हैं जो आपने वास्तव में किराये के रूप में चुकाया है. यानी अगर आपके घर का मासिक किराया 20 हजार है और आप 10 हजार रुपये का पेमेंट कर रहे हैं तो आप कर कटौती में 10,000 रुपये का ही दावा कर सकते हैं.

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PG में रहने के दौरान भी उठा सकते हैं लाभ 

अगर आप पीजी में रहते हैं और आपका टैक्स डिडक्शन होता है तो खाने और रहने का बिल अलग रखें जिससे टैक्स भरते समय आप दिखाकर TDS का फायदा उठा सकेंगे. वहीं अगर आपका बिल सालाना 1 लाख रुपये से ज्यादा बनता है तो आपको मकान मालिक का पैन नंबर चाहिए होगा. इस तरीके से भी आप टैक्स बचा सकेंगे.

प्रति माह 50 हजार किराया होने पर TDS में कटौती करें

जिस किसी भी फ्लैट में आप रहते हैं अगर उसका कुल किराया 50 हजार प्रति माह है तो आपको 5% की दर से टीडीएस में कटौती करनी होगी. इसके लिए आपको मकान मालिक का टैन (Tax Deduction Account Number) चाहिए होगा. टैन के लिए आपको सरकारी अकाउंट में काटे गए कर का भुगतान करने और टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की जरूरत पड़ेगी. यह प्रक्रिया टैब भी लागू होती है जब आपका मकान मालिक NRI हो.

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