डीएनए हिंदी: देश की एक बड़ी आबादी जिसमें गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोग शामिल हैं. ये लोग हेल्थ इंश्योरेंस के महंगा होने की वजह से इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं. ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) लेकर आई है. इस योजना के तहत गरीब लोगों को सरकार अच्छे अस्पतालों में बेहतर इलाज का मौका देती है. इस योजना के पात्र लोगों को सरकार आयुष्मान कार्ड देती है. भारत में बहुत से अस्पतालों को इस योजना के तहत रजिस्टर्ड किया गया है. इस योजना के तहत कोई भी आयुष्मान कार्डधारक (Ayushman Cardholder) अपना इलाज इस रजिस्टर्ड अस्पताल में आसानी से करा सकता है. लेकिन बहुत बार आयुष्मान पैनल में शामिल अस्पताल भी इलाज करने से मना कर देते हैं.
क्या आपने ऐसा सोचा है कि अगर कोई अस्पताल आयुष्मान कार्डधारक को इलाज करने से मना कर देता है तो इसकी शिकायत कहीं दर्ज कराई जा सकती है या नहीं. बता दें कि किसी विशेष परिस्थिति को छोड़कर, पैनल में शामिल कोई भी अस्पताल अगर उसमें मरीज के बीमारी का ट्रिटमेंट है तो वो आयुष्मान कार्डधारक के इलाज के लिए मना नहीं कर सकता है. इसके बाद भी अगर कोई पैनल अस्पताल ऐसा करता है तो आप इसकी शिकायत सरकार से कर सकते हैं. इसके बाद सरकार अस्पताल के खिलाफ कारवाई करेगी.
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कहां और कैसे करें शिकायत?
बता दें कि आयुष्मान कार्डधारक इस योजना में शामिल अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकता है. किसी परिस्थिति में लिस्टेड अस्पताल अगर मुफ्त में इलाज करने से मना करता है तो कार्डधारक इसकी शिकायत राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 14555 और पोर्टल पर कर सकते हैं. इस पोर्टल के माध्यम से आप हिन्दी, अंग्रेजी या भारत की किसी भी भाषा में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
जानकारी के मुताबिक, यहां सभी राज्यों के लिए भी अलग टोल फ्री नंबर दिया गया है. इसमें उत्तर प्रदेश का टोल फ्री नंबर 180018004444 है. मध्य प्रदेश के लोगों के लिए 18002332085 टोल फ्री नंबर दिया गया है. बिहार के आयुष्मान कार्डधारक 104 टोल फ्री नंबर पर अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसी तरह उत्तराखंड के लोग भी 155368 और 18001805368 टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं.
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