डीएनए हिंदी: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों में सुरक्षित जमा लॉकर सर्विसेज के लिए समझौते के समय को दिसम्बर 2023 तक बढ़ा दिया है. RBI ने बैंकों को स्टाम्प पेपर और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सलाह दी है. बता दें कि अगस्त 2021 में RBI ने बैंकों के बैंकिंग और टेक्नोलॉजी में कई तरह के विस्तार और कंज्यूमर शिकायतों को ध्यान में रखते हुए 1 जनवरी 2023 तक मौजूदा लॉकर धारकों के साथ बदलाव किये गए समझौते पेपर पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था.
आइये जानते हैं कि बैंक लॉकरों में रखने के लिए क्या चीजें प्रतिबंधित हैं. RBI के नए नियमों के मुताबिक, बैंक लॉकर में ये चीजें रखने की अनुमति नहीं है:
- नकदी या मुद्रा
- हथियार या विस्फोटक पदार्थ
- नशीले पदार्थ
- ज्वलनशील पदार्थ
- सड़ने वाली वस्तुएं
- जानवर या जीवित प्राणी
- ऐसी वस्तुएं जिनसे बैंक के कर्मचारियों या अन्य ग्राहकों को नुकसान पहुंच सकता है
यदि आप बैंक लॉकर में इनमें से किसी भी वस्तु को रखते हैं, तो बैंक आपके लॉकर को सील कर सकता है और आपको उसमें से वस्तु को निकालने के लिए कहा जा सकता है.
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RBI के नए नियमों के मुताबिक, बैंक लॉकर में केवल वैध उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को रखा जा सकता है. इनमें गहने, दस्तावेज, कीमती सामान और अन्य मूल्यवान वस्तुएं शामिल हैं.
बैंक लॉकर में वस्तुओं को रखने से पहले, आपको बैंक के अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए और उनसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके द्वारा रखी जा रही वस्तुओं को रखने की अनुमति है या नहीं.
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