डीएनए हिंदी: कई बार हम शॉपिंग करने के बाद बिल पाने के लिए दुकानदार को मोबाइल नंबर दे देते हैं. लेकिन अगर अब आपसे दुकानदार मोबाइल नंबर मांगे तो आप ना कह सकते हैं. दरअसल बढ़ते स्कैम और कॉल को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने ग्राहकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है. उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने इस एडवाइजरी के बारे में जानकारी दी.उन्होंने बताया कि सरकार ने रिटेल व्यापारियों को सामान खरीदने या सर्विसेज देने के लिए ग्राहकों से मोबाइल नंबर ना मांगने के लिए कहा है.
ग्राहकों का डिटेल लेने से बचें
रिटेल व्यापारियों का कहना होता है कि जब तक कस्टमर कांटेक्ट डिटेल नहीं बताता है तब तक वह बिल जनरेट नहीं कर सकते हैं. जबकि यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के सख्त खिलाफ है. इससे ग्राहकों की गोपनीयता भंग होती है. हालांकि ग्राहकों के हित में इस मुद्दे को सुलझाने के लिए CII और फिक्की को एडवाइजरी जारी की गई है.
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ग्राहक कर रहे थे शिकायत
दरअसल कई ग्राहकों ने पिछले दिनों रिटेल व्यापारियों के खिलाफ शिकायत की थी कि जब तक वह अपना कांटेक्ट डिटेल नहीं देते हैं तब तक विक्रेता उन्हें सर्विस नहीं देते हैं.
मालूम हो कि ग्राहकों को बिल लेने के लिए रिटेल विक्रेताओं को अपना मोबाइल नंबर देने की जरुरत नहीं है.
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