EPFO E-nomination Process: आसानी से लाभार्थियों को करें ऑनलाइन नॉमिनेट, यहां जानें पूरा तरीका

Written By नेहा दुबे | Updated: Mar 31, 2023, 07:44 PM IST

EPFO E-nomination Process

EPFO Update: अगर आपका ईपीएफ में खाता है तो आपको नॉमिनी चुन लेना चाहिए. अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके नॉमिनी को वह रकम मिल जाएगा.

डीएनए हिंदी: नॉमिनेशन फाइनेंशियल प्लानिंग (EPFO) का एक जरूरी पहलू है. इससे हम अपनी मृत्यु के बाद निवेश किए गए रकम के लिए नॉमिनी चुनते हैं. यह विभिन्न वित्तीय उत्पादों जैसे जीवन बीमा पॉलिसी (Life Insurance Policies) , बैंक खाते, म्यूचुअल फंड (Mutual Fund), भविष्य निधि (PF) और अन्य निवेश साधनों के लिए उपलब्ध है. हालांकि, आपकी व्यक्तिगत स्थिति में बदलाव का आपके लाभार्थियों की पसंद पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर अपने नामांकन की जांच करना जरूरी है कि वे अभी भी आपकी वर्तमान प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) सबसे जरूरी क्षेत्रों में से एक है जहां नामांकन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. भारत के संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पेंशन और बीमा योजनाओं का प्रबंधन ईपीएफओ द्वारा किया जाता है, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संगठन है. ईपीएफ योजना के मुताबिक, नियोक्ता और कर्मचारी प्रत्येक कर्मचारी के आधार वेतन के एक विशिष्ट हिस्से को पीएफ खाते में योगदान करते हैं. सेवानिवृत्ति पर या कर्मचारी के गुजर जाने की स्थिति में, पीएफ खाते में संचित धन को तब कर्मचारी या उनके नामांकित व्यक्ति को वितरित किया जाता है.

ईपीएफओ ने हाल ही में एक ई-नामांकन सुविधा शुरू की है जो सदस्यों के लिए अपने लाभार्थियों को ऑनलाइन नामांकित करना आसान बनाती है. केवल आधार कनफर्म्ड UAN धारकों को ही ई-नामांकन दाखिल करने की अनुमति है, और यह सुविधा ई-हस्ताक्षर के साथ उपलब्ध है. प्रोफाइल सेक्शन अपडेट होने के बाद ई-नॉमिनेशन फाइल करने का लिंक खुलेगा.

ई-नॉमिनेशन फाइल करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है. उदाहरण के लिए, अगर सदस्य केवल कुछ परिवार के सदस्यों को नामांकित करना चाहता है, तो उसे उन परिवार के सदस्यों को जोड़ना होगा. सदस्य अपने पति-पत्नी और बच्चों को पेंशन फंड के लिए परिवार के रूप में जोड़ सकता है. फाइलिंग प्रक्रिया शुरू करने से पहले परिवार के सदस्य का आधार नंबर और फोटो तैयार होना चाहिए.

ई-हस्ताक्षर करने के लिए, सदस्य को ई-हस्ताक्षर लिंक पर क्लिक करना चाहिए, चेकबॉक्स का चयन करें और आधार-आधारित ई प्रमाणीकरण के लिए आधार संख्या या वर्चुअल आईडी दर्ज करनी चाहिए. उसके बाद, सदस्य के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा. ओटीपी डालने और सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद नॉमिनेशन की जानकारी ईपीएफओ डेटाबेस में सेव हो जाएगी. अगर सदस्य वर्चुअल आईडी के विरुद्ध ई-हस्ताक्षर करना चाहता है तो UIDAI की वेबसाइट के माध्यम से 16 अंकों की वर्चुअल आईडी बनाई जा सकती है.

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