EPF अकाउंट में आपने भी की है यह भूल तो तुरंत सुधारें, परिवार को नहीं मिलेगा पैसा

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Dec 17, 2022, 08:10 PM IST

E-Nomination नहीं करने पर पीएफ अकाउंट की कई सर्विस को बंद कर दिया जाएगा. आपके परिवार के सदस्यों को ईपीएफओ से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा

डीएनए हिंदी: ईपीएफ प्राइवेट नौकरी पेशा लोगों के लिए बुढ़ापे का सहारा यानी रिटायरमेंट फंड (Retirement Fund) होता है.  कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत इस अकाउंट में जमा होता है, वहीं जरूरत पड़ने पर कर्मचारी इसे निकाल भी सकता है, लेकिन अब इसके लिए ई-नॉमिनेशन जरूरी कर दिया गया है, अगर आप नॉमिनेशन (Nomination) भूल गए हैं या अब तक कराया नहीं है तो इसे तुरंत करा दीजिए, वरना इसका असर आपके परिवार पर पड़ेगा. ई नॉमिनेशन नहीं होने पर आपके परिवार के सदस्यों को ईपीएफओ (EPFO) की तरफ मिलने वाली सुविधाओं को नहीं दिया जाएगा. उन्हें इसके लिए परेशानी उठानी पड़ेगी. 

ईपीएफओ ने शुरू किया ई नॉमिनेशनल अभियान 

ईपीएफओ ने सभी ईपीएफ कर्मचारियों का ई-नॉमिनेशन (EPF Employees E-Nomination) पूरा कराने के लिए अभियान शुरू कर दिया है. हालांकि अभी भी लाखों ईपीएफ खाताधारकों ने नॉमिनी को नहीं जोड़ा है. इसी को देखते हुए ईपीएफओ (EPFO) लगातार ई-नॉमिनेशन की अपील कर रहा है. ई-नॉमिनेशन करने पर ही पीएफ खाताधारक (PF Holder) के परिवार को पेंशन और बीमा का लाभ मिल सकेगा. साथ ही पीएफ खाताधारक की मौत होने पर उनके आशरित परिवार के सदस्यों को ई नॉमिनेशन होने पर ही क्लेम (Claim) जल्द दिया जा जाएगा. ऐसा न होने पर उन्हें लंबा समय लग सकता है और क्लेम नहीं भी मिलें. इसकी भी संभावना बनी रहेगी. 

ईपीएफओ ने खुद बताया क्यों जरूरी है ई-नॉमिनेशन

ईपीएफओ ने ई नॉमिनेशन को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए एक ट्वीट भी किया है. इसके प्रति सजगता लाने के लिए ईपीएफओ ने ट्वीट कर बताया कि ई नॉमिनेशन क्यों जरूरी है. इसमें बताया गया है कि ई-नामांकन फाइल करने पर सदस्य की मृत्यु होने पर भविष्य निधि (PF), पेंशन (EPS) और  बीमा (EDLI) लाभ बहुत आसानी से और कुछ ही दिनों में मिल सकते हैं. नॉमिनी को क्लेम करने के लिए ईपीएफओ दफ्तर जाने की भी जरूरत नहीं है. उसके आॅनलाइन क्लेम करने से ही उसे सभी सुविधाओं को लाभ दिया जाएगा. 

परिवार के एक दो से ज्यादा सदस्यों को बना सकते हैं नॉमिनी

ई-नॉमिनेशन न कराने पर पीएफ खाताधारक को भी ईपीएफ अकाउंट (EPF Account) से पैसा निकाला मुश्किल हो जाएगा. वह सिर्फ मेडिकल जरूरतों और कोविड एडवासं के लिए ही पैसा निकाल सकेंगे. वहीं ई नॉमिनेशन करने के बाद अकाउंट होल्डर्स पीएफ खाते से कितने भी बार पैसा निकाल सकता है. इसके साथ ही खाताधारक एक या दो ज्यादा बार भी नॉमिनी को बदल सकता है. 

घर बैठे ऐसे फाइल कर सकते हैं ई-नॉमिनेशन

-ई नॉमिनेशन के लिए सबसे पहले (EPFO) की वेबसाइट खोलें. 
-सर्विस टैब में जाकर 'फॉर एम्पलाइज' ऑप्शन को सिलेक्ट करें. 
-यहां मेंबर यूएएन/ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करें.
-अपने यूएएन (UAN) और पासवर्ड (Password) डालकर लॉग इन करें. 
-यहां (Manage Section) में जाकर लिंक ई-नॉमिनेशन पर क्लिक करें.
-यहां नॉमिनी का नाम, फोटो और मांगी जा रही सभी जानकारियां को स​बमिट कर सेव कर दें.
-यहां परिवार की जानकारियां सेव करने के लिए 'हां' पर क्लिक करें. 
-एक से ज्यादा नॉमिनी जोड़ने के लिए ऐड न्यू बटन (Add New Button) पर क्लिक करें. 
-यहां नॉमिनेशन डिटेल्स (Nomination Detail's) पर क्लिक करें और सभी नॉमिनी का प्रतिशत तय कर दें.
-अब 'सेव ईपीएफ नॉमिनेशन' पर क्लिक करें. 
-अब ओटीपी जेनरेट करने के लिए 'ई-साइन' पर क्लिक करें. 
-यहां आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे सबमिट कर दें.
-आपका घर बैठे ई नॉमिनेशन पूर्ण हो गया.  

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