डीएनए हिंदी: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सदस्यों के लिए उच्च पेंशन (Higher EPFO Pension) पाने की आखिरी तारीख सोमवार यानी 11 जुलाई तक बढ़ा दी है. भविष्य निधि संगठन द्वारा नियत तिथि को पहले ही तीन बार विलंबित किया जा चुका है, 3 मार्च से 3 मई तक और फिर 26 जून तक बढ़ाया गया था. वरिष्ठों को अधिक समय देने और उनकी किसी भी समस्या में मदद करने के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई थी.
जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएफओ में शामिल हुए और उस तारीख के बाद काम करना शुरू किया, लेकिन ईपीएस (Employees' Pension Scheme) के तहत संयुक्त विकल्प का उपयोग करने में असमर्थ थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बाद चार महीने के भीतर नवंबर 2022 तक ऐसा करने की अनुमति दी थी.
ईपीएस के लिए कौन पात्र है?
वे कर्मचारी जो 1 सितंबर 2014 तक ईपीएस और ईपीएफ सदस्य थे और जो उस तारीख तक भी सदस्य थे. इसके अतिरिक्त, 1 सितंबर 2014 से पहले, जिन कर्मचारियों ने सेवानिवृत्त होने का विकल्प चुना, उन्होंने उच्च पेंशन का विकल्प चुना; फिर भी, ईपीएफओ अधिकारियों ने उनके अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया.
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ये डाक्यूमेंट्स जरूरी हैं
जरूरी डाक्यूमेंट्स में यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN), सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन भुगतान आदेश (PPO) और अधिकतम वेतन सीमा से अधिक ईपीएफ खाते में किए गए भुगतान के साक्ष्य शामिल हैं.
उच्च पेंशन के लिए गणना
1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त होने वालों के लिए, सेवा की योगदान अवधि के भीतर सदस्यता समाप्ति की तारीख तक 12 महीने की अवधि में प्राप्त औसत मासिक वेतन के आधार पर उच्च पेंशन निर्धारित की जाती है.
पेंशन का निर्धारण उन कर्मचारियों के लिए सदस्यता से वापसी की तारीख से पहले 60 महीनों में सेवा के योगदान समय के दौरान प्राप्त औसत मासिक वेतन का उपयोग करके किया जाएगा जो 1 सितंबर 2014 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होंगे/सेवानिवृत्त होंगे.
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