EPFO Update: अब ईपीएफओ के सदस्यों को मिलेगी ज्यादा पेंशन, 3 मई तक कर लें ये जरूरी काम

Written By नेहा दुबे | Updated: Feb 27, 2023, 11:38 AM IST

EPFO Update

EPFO Update: अगर आप अपने पेंशन में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप 3 मई 2023 तक EPFO के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

डीएनए हिंदी: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य अपने एम्प्लायर के साथ संयुक्त रूप से तीन मई, 2023 तक ज्यादा पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं. इसके लिए EPFO के सदस्य आवेदन कर सकते हैं. उन्हें इसके लिए सेवानिवृत्ति कोष संगठन (Retirement Fund Organization) के इंटीग्रेटेड सदस्य पोर्टल पर आवेदन करना होगा. जानकारी के मुताबिक पहले इसके लिए 3 मार्च 2023 को अंतिम तारीख माना जा रहा था. 

3 मई तक बढ़ा सकते हैं पेंशन की सीमा

EPFO के इंटीग्रेटेड सदस्य पोर्टल पर हाल में एक्टिव किए गए URL से पता चलता है कि अब सदस्य ज्यादा पेंशन के लिए 3 मई 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं. बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने चार नवंबर, 2022 को अपने आदेश में कहा था कि ईपीएफओ को सभी पात्र सदस्यों को ऊंची पेंशन का विकल्प चुनने के लिए चार महीने का समय देना होगा. यह चार माह की अवधि तीन मार्च, 2023 को समाप्त हो रही है. इससे यह धारणा बनी थी कि इसकी अंतिम समयसीमा तीन मार्च, 2023 है. पिछले सप्ताह ईपीएफओ ने इसकी प्रक्रिया का ब्योरा जारी किया था. इसमें बताया गया था कि अंशधारक और उनके नियोक्ता संयुक्त रूप से कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत ऊंची पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं. नवंबर, 2022 में उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को बरकरार रखा था. 

वेतन का 8.33 प्रतिशत कर सकते हैं योगदान

इससे पहले 22 अगस्त, 2014 के ईपीएस संशोधन ने पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया था. साथ ही सदस्यों और उनके नियोक्ताओं को ईपीएस में उनके वास्तविक वेतन का 8.33 प्रतिशत योगदान करने की अनुमति दी थी.  ईपीएफओ ने इस बारे में अपने फील्ड कार्यालयों को एक सर्कुलर जारी किया है. ईपीएफओ ने कहा था कि ऐसी सुविधा प्रदान की जाएगी जिससे यूआरएल (URL) की सूचना जल्द दी जाएगी. इसके बाद क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त नोटिस बोर्ड पर एक उचित नोटिस और बैनर लगाएंगे जिससे सार्वजनिक रूप से इसकी जानकारी दी जा सके. इसके तहत प्रत्येक आवेदन को रजिस्टर किया जाएगा और डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा. साथ ही रिसिप्ट नंबर भी दी जाएगी. क्षेत्रीय भविष्य निधि कोष कार्यालय के प्रभारी प्रत्येक संयुक्त विकल्प मामले की समीक्षा करेंगे. इसके बाद आवदेक को ई-मेल/डाक और बाद में एसएमएस से फैसले के बारे में जानकारी दी जाएगी.

(भाषा की इनपुट)

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