2000 रुपये के नोट बदलने से लेकर फ्री आधार अपडेट तक, सितंबर में खत्म हो जाएगी इन 5 जरूरी कामों की डेडलाइन

Written By मनीष कुमार | Updated: Aug 30, 2023, 08:17 AM IST

सितंबर का महीना बेहद करीब आ गया है इसलिए आपको 2000 रुपये के नोट बदलवाने से लेकर फ्री में आधार कार्ड अपडेट कराने जैसी कई कई जरूरी कामों डेडलाइन के बारे में जरूर पता होना चाहिए।

डीएनए हिंदी: सितंबर का महीना नजदीक आ रहा है, इसलिए आपको कई कामों की आखिरी तारीखों या यूं कहें कि डेडलाइन के बारे में पता होना बेहद जरूरी है. इसमें मुफ्त आधार कार्ड अपडेट से लेकर क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स का एडजेस्टमेंट में बदलाव और 2,000 रुपये के नोट बदलने की समय सीमा तक सब कुछ शामिल है. इन बदलावों का असर आपको प्रभावित कर सकता है. आइए हम आपको इन बदलावों के बारे में बताते हैं.

एक्सिस बैंक से क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव
1 सितंबर 2023 को एक्सिस बैंक अपने मैग्नस क्रेडिट कार्ड के लिए नए नियम और शर्तें जारी करेगा. इस संशोधन के बाद अब क्रेडिट कार्ड पर मासिक अधिकतम 25000 प्वाइंट नहीं मिलेंगे. मैग्नस का एनुअल चार्जेज भी 10,000 रुपये GST से  बढ़ाकर 12,500  GST कर दिया गया है. इसके अलावा नए कार्डधारकों के लिए Tata CLiQ वाउचर को बंद कर देना भी अब इस बदलाव का हिस्सा है.

मुफ्त आधार अपडेट
14 सितंबर को फ्री आधार अपडेट की अवधि खत्म हो जाएगी. भले ही आधार केंद्र इस सेवा के लिए 50 रुपये का शुल्क लेते रहें हैं लेकिन मुफ्त सेवा केवल myAadhaar पोर्टल पर ही उपलब्ध है. यदि आप 14 सितंबर के बाद myAadhaar पोर्टल पर आधार अपडेट करते हैं तो आपको शुल्क देना पड़ेगा.

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2000 के नोट बदलने का आखिरी दिन
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, वापस लिए गए 2,000 रुपये के नोटों को बदलने या जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 है, हालांकि उस तारीख के बाद भी नोट वैलिड करेंसी के रुप में बाजार में काम करते रहेंगे.

एडवांस टैक्स की डेडलाइन
असेसमेंट ईयर 2024-2025 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त की आखिरी तारीख 15 सितंबर है. एडवांस टैक्स एक ऐसा कर है जिसका भुगतान साल में चार किस्तों में किया जाता है. 15 जून तक 15% और 15 सितंबर तक 45% करदाताओं को अपने कुल कर  देनदारी का भुगतान करना होता है.

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डीमैट में नामांकन
सेबी के नियमों के अनुसार 30 सितंबर 2023 तक डीमैट और ट्रेडिंग खातों के सभी मालिकों को नॉमिनी अपॉइंट करना जरूरी है. मौजूदा निवेशकों ने यदि पहले ही ऐसा कर दिया गया है तो उन्हें दोबारा नॉमिनी की जानकारी जमा करने की आवश्यकता नहीं है. 

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