डीएनए हिंदी: विमानन नियामक डीजीसीए (DGCA) ने गो फर्स्ट के क्राइसिस (Go First Crisis) को अगले आदेश तक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से टिकटों की बुकिंग और बिक्री तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है. सूत्र ने कहा कि इसके अलावा, निगरानीकर्ता ने विमान नियम, 1937 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत बजट कैरियर को एक सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय तरीके से सेवा के संचालन को जारी रखने में विफलता के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
इससे पहले, एयरलाइन ने 15 मई तक टिकटों की बिक्री को निलंबित कर दिया था और 12 मई तक उड़ानें रद्द कर दी थीं. वाहक ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) के समक्ष स्वैच्छिक दिवाला समाधान कार्यवाही के लिए एक याचिका दायर की है, जिसने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है.
सूत्र ने कहा कि एयरलाइन को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से टिकटों की बुकिंग और बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है. एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है और इसके अलावा, उसके द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर उसके एयर ऑपरेटर्स सर्टिफिकेट (AOC) को जारी रखने पर निर्णय लिया जाएगा.
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