डीएनए हिंदी: केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर का ऐलान किया गया है. इसके अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों के साल भर के छुट्टियों में बढ़ोतरी की गई है. अब केंद्रीय कर्मचारी एक साल में 42 लीव ले सकते हैं. ये फैसला नई लीव पॉलिसी के अंतर्गत लिया गया है. लेकिन नई लीव पॉलिसी के लिए सरकार ने कुछ नियम व शर्ते भी लागू की है. इन शर्तों के मुताबिक ही सरकारी कर्मचारियों को छुट्टियां दी जाएगी. इस नई लीव पॉलिसी के अंतर्गत ही सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष आकस्मिक छुट्टी का भी प्रावधान है.
इस नई लीव पॉलिसी के डीओपीटी के एक ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक, अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने शरीर का कोई भी अंग दान करता है तो उसे बड़ी सर्जरी मानी जाती है. इसलिए ही उस केंद्रीय कर्मचारी को रिकवरी के लिए 42 दिन की स्पेशल छुट्टी दी जाएगी.
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अभी तक नियमों के मुताबिक, किसी कैलेंडर ईयर में सरकारी कर्मचारी को 30 दिन का लीव दिया जाता था. इस नई लीव पॉलिसी को केंद्र सरकार ने अप्रैल 2023 से ही लागू कर दिया है. सरकार कर्मचारियों के बीच अंगदान को बढ़ावा देने के लिए ही नई लीव पॉलिसी को लाई है. जिसमें सरकारी कर्मचारियों को मैक्सिमम 42 दिन की स्पेशल छुट्टी दी जाती है. हालांकि ये नियम रेलवे कर्मचारियों और ऑल इंडिया सर्विस (All India Services) के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है.
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