डीएनए हिंदी: सरकार ने गुरुवार को एक आधिकारिक आदेश में घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल (Crude Oil) के साथ-साथ डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर को शुक्रवार से प्रभावी कर दिया. बता दें कि वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में गिरावट के बाद यह आदेश जारी किया गया है. आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) जैसी कंपनियों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल पर कर को 4,900 रुपये प्रति टन से घटाकर 1,700 रुपये प्रति टन कर दिया गया है. टैक्स की नई दरें 16 दिसंबर से प्रभावी हैं. बता दें जमीन से पंप किए गए कच्चे तेल को रिफाइन कर पेट्रोल, डीजल और एटीएफ जैसे ईंधन में परिवर्तित किया जाता है.
केंद्र सरकार ने डीजल के निर्यात पर टैक्स 3 रुपये घटा दिया है. अब इसे 8 रुपये से घटाकर 5 रुपये कर दिया गया है. इस बीच, ATF के विदेशी शिपमेंट पर टैक्स 5 रुपये से घटाकर 1.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. मालूम हो कि नवंबर से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 14 प्रतिशत की गिरावट के मद्देनजर कर की दर में कमी आई है.
भारत ने पहली बार 1 जुलाई को अप्रत्याशित लाभ कर लगाया था. उस समय, पेट्रोल और एटीएफ प्रत्येक पर 6 रुपये प्रति लीटर (यूएसडी 12 प्रति बैरल) और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर (यूएसडी 26 प्रति बैरल) का निर्यात शुल्क लगाया गया था. घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन पर 23,250 रुपये प्रति टन (यूएसडी 40 प्रति बैरल) अप्रत्याशित लाभ कर भी लगाया गया था. तब से पेट्रोल पर निर्यात कर समाप्त कर दिया गया है. पिछले दो हफ्तों में तेल की औसत कीमतों के आधार पर हर पखवाड़े कर दरों की समीक्षा की जाती है.
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