डीएनए हिंदी: गंगाजल पर जीएसटी लगाने की खबरें 12 अक्टूबर, 2023 को सामने आईं थीं. इन खबरों के आधार पर, विपक्षी दलों ने सरकार पर गंगाजल को महंगा बनाने का आरोप लगाया था. इस खबर के बाद, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने एक स्पष्टीकरण जारी किया. CBIC ने कहा कि गंगाजल पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाया गया है. गंगाजल पर जीएसटी नहीं लगता है. गंगाजल को पूजा सामग्री के रूप में माना जाता है, और पूजा सामग्री पर जीएसटी नहीं लगता है.
CBIC ने कहा कि गंगाजल को पूजा सामग्री के रूप में माना जाता है, और पूजा सामग्री पर जीएसटी नहीं लगता है. CBIC ने कहा कि गंगाजल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है.
इस स्पष्टीकरण के बाद, विपक्षी दलों ने सरकार पर अपनी आलोचना वापस ले ली.
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यहां कुछ जरुरी बातें दी गई हैं:
क्या था पूरा मामला?
दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को गंगा जल पर 18 प्रतिशत GST लगाने को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था. इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर ट्वीट किया था. हालांकि अब CBIC ने इसको लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है कि गंगाजल पर किसी भी तरह की GST नहीं लगाई जाती है.
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