डीएनए हिंदी: एक समय था जब इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करना एक बहुत लंबी और व्यस्त समस्या हुआ करती थी. टैक्सपेयर लंबी कतारों में इंतजार करते थे, लेकिन वे दिन गए. टेक्नोलॉजी में प्रगति के साथ, ऑनलाइन फाइलिंग, जिसे अक्सर ई-फाइलिंग (e-filing) के रूप में जाना जाता है. बता दें कि e-filing कहीं से भी की जा सकती है. इसे आप घर या ऑफिस से भी कर सकते हैं.
ई-फाइलिंग वह प्रक्रिया है जिसका उपयोग आयकर रिटर्न (ITR) को ऑनलाइन जमा करने के लिए किया जाता है. आईटीआर ई-फाइलिंग (ITR e-filing) प्रोसेस क्विक और आसान है. इसे ऑनलाइन की मदद से कहीं से भी कर सकते हैं. आप अपना आईटीआर इलेक्ट्रॉनिक तौर पर फाइल करके पैसे बचा सकते हैं क्योंकि आपको इसे करने के लिए किसी को नियुक्त करने की जरुरत नहीं होगी.
ई-फाइलिंग का इस्तेमाल करके ऑनलाइन Income Tax Return कैसे दाखिल करें?
- सबसे पहले ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर लॉग ऑन करें.
- अपना रिटर्न ई-फाइल करने के लिए रजिस्टर या लॉग इन करें.
- "Taxpayer" पर क्लिक करें, अपनी पैन जानकारी दर्ज करें और फिर "सत्यापित करें" पर क्लिक करें. अगला, "जारी रखें" चुनें.
- अपना नाम, पता, D.O.B, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अन्य जैसे क्रेडेंशियल्स प्रदान करें.
- फिर 'जारी रखें' पर क्लिक करें
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी के साथ डिटेल वेरीफाई करें.
- अंत में, एक पासवर्ड और सुरक्षित लॉगिन संदेश सेट करें.
- एक बार जब आप "रजिस्टर" पर क्लिक करते हैं, तो आपको एक अक्नॉलेजमेंट मैसेज दिखाई देगा जो आपको बताएगा कि रजिस्ट्रेशनप्रक्रिया सफल रही.
ऑफलाइन ITR कैसे फाइल करें?
- सबसे पहले आपको फॉर्म 16 के लिए रिक्वेस्ट करनी होगी.
- इसके बाद आईटीआर रिटर्न कागजी रूप में आयकर विभाग को जमा करना होगा.
- फॉर्म जमा करने के बाद आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक अक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिलेगी.
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