ITR डेडलाइन के बाद भी कर सकते हैं फाइल, यहां जानें तरीका 

Written By नेहा दुबे | Updated: Aug 03, 2023, 06:13 AM IST

Income Tax Return File

Income Tax Return: अगर आपने 31 जुलाई 2023 तक ITR नहीं भरा है तो बता दें कि अभी भी आपके पास आईटीआर भरने का वक्त है.

डीएनए हिंदी: आकलन वर्ष 2023-2024 के लिए, आयकर रिटर्न (ITR) जमा करने की समय सीमा 31 जुलाई, 2023 थी. हालांकि इस वर्ष 6.5 करोड़ से अधिक आयकर फॉर्म दाखिल किए गए थे, फिर भी कई लोगों ने उचित कार्रवाई नहीं की. हालांकि, आपके लिए अभी भी विकल्प उपलब्ध हैं. समय सीमा के बाद भी आईटीआर जमा करना संभव है, हालांकि इसमें जुर्माना और सीमाएं हैं.

आप ड्यू डेट के बाद आईटीआर कैसे जमा कर सकते हैं?

वित्तीय वर्ष 2022-2023 (आकलन वर्ष 2023-2024) के लिए, देर से आईटीआर जमा करने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2023 है. लेकिन इसके लिए भुगतान करने की एक कीमत है. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234F के अनुसार, जो कोई भी देर से आईटीआर दाखिल करता है, उस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. यदि आपकी कुल वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है, तो देर से दाखिल करने की लागत 1,000 रुपये तक कम हो जाती है.

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तय तारीख के बाद आईटीआर दाखिल करने के नुकसान

उदाहरण के लिए, व्यापार और पूंजीगत घाटे जैसे कई नुकसानों को बाद के वर्षों में पूरा करने के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है. हालांकि, आवासीय संपत्ति से होने वाले नुकसान पर छूट दी जा सकती है, भले ही आपका कर समय सीमा के बाद दाखिल किया गया हो.

आयकर अधिनियम के तहत कई मामलों में, यदि आप अपना आईटीआर दाखिल करने के लिए इंतजार करते हैं तो कटौती या छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी. यदि आपने समय पर अपना कर चुका दिया है, लेकिन अपना रिटर्न दाखिल करने में विफल रहे हैं, तो आप रिटर्न जमा नहीं कर सकते हैं या देरी की मंजूरी का अनुरोध नहीं कर सकते हैं. आईटीआर दाखिल करने में विफलता के लिए आयकर विभाग द्वारा धारा 271एफ के तहत एक अधिसूचना जारी की जा सकती है.

डेडलाइन मिस होने पर आप पर 5,000 रुपये का तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. हालांकि, यदि आपके पास सबमिट न करने का वैध औचित्य है और अधिकारी इससे खुश है, तो आपको जुर्माना देने की आवश्यकता नहीं होगी.

लेकिन यदि आपने अपनी आय कम बताई है, तो आप पर देय कर का 200% तक जुर्माना लगाया जा सकता है. मूल्यांकन अधिकारी उन मामलों में जुर्माना माफ कर सकता है जहां करदाता ने अपनी आय कम बताई है लेकिन नियत तारीख से परे ब्याज के साथ कर का निपटान किया है. ऐसी स्थिति में करदाता पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा.

अगर आपको आयकर विभाग से कोई अधिसूचना मिलती है, तो आपको आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर उस पर प्रतिक्रिया देनी होगी और नोटिस का पालन करने के लिए एक आईटीआर जमा करना होगा. ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई और/या सात साल तक की जेल हो सकती है. इन जुर्माने और सीमाओं के बावजूद, भविष्य में होने वाली समस्याओं से बचने के लिए आपको अभी भी अपना विलंबित आईटीआर जमा करना होगा.

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