Youtube से करते हैं कमाई तो संभल जाएं, वरना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कसेगा शिकंजा

नेहा दुबे | Updated:Jul 20, 2023, 10:47 AM IST

ITR for Youtuber

अगर आप यूट्यूबर हैं और आपकी कमाई होती है. बावजूद इसके आप इनकम टैक्स नहीं देते हैं तो अब बता दें कि इनकम टैक्स विभाग इसको लेकर आप पर सख्ती कर सकता है.

डीएनए हिंदी: अगर आप भी अपनी कमाई यूट्यूब (Youtube) से करते हैं तो अब आपको थोड़ा सावधान होने की जरूरत पड़ सकती है. क्योंकि अब यूट्यूब से कमाई करने वाले यूट्यूबर्स के घर में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) का छापा हो रहा है. ऐसे में आपको अपनी कमाई का जितना टैक्स होता है. उतना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करना चाहिए. इसके अलावा यूट्यूब से ज्यादा पैसे कमाने (Earning from Youtube) के लिए अवैध वीडियो बनाने से बचना चाहिए. मीडिया के मुताबिक, यूपी के एक यूट्यूबर के घर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड किया है. इसी के आधार पर आयकर विभाग ने ये  दावा  किया  हैै कि इस यूट्यूबर ने अवैध तरीके से वीडियो बना कर यूट्यूब से कमाई किया है. लेकिन अभी इस बात का खुलासा नहीं किया गया है.  

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूपी के बरेली के तस्लीम नामक यूट्यूबर (Youtuber Taslim) के घर पर छापा मारा था. बताया जा रहा है कि तस्लीम ने अपने यूट्यूब से लगभग 1 करोड़ रुपये की कमाई किया था.   जिसमें से इस छापेमारी में यूट्यूबर के घर से 24 लाख रुपये कैश बरामत किए गए है. जिसे आयकर विभाग द्वारा जब्त कर लिया गया है. आयकर विभाग ने इस कमाई को अवैध घोषित किया है. लेकिन तस्लीम के घर वालों का कहना है कि ये किसी की सोची -समझी साजिश है. क्योंकि वर्तमान समय में बहुत से यूट्यूबर अपने यूट्यब चैनल से पैसे कमा रहे है. तो तस्लीम ने भी वही किया है. जो की कहीं से गलत नहीं है और इस कमाई का 4 लाख रुपये का टैक्स भी भरा जा चुका है.  

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तस्लीम के भाई फिरोज ने आयकर विभाग को बताया कि उनका भाई शेयर मार्केट (Share Market) से रिलेटेड वीडियो चैनल पर डालता है. जो कि यूट्यूब चैनल का ‘ट्रेडिंग हब 3.0’ (Trading Hub 3.0) है. फिरोज ने आगे बताया कि इस यूट्यूब चैनल से कुल 1.2 करोड़ रुपये का इनकम हुआ था. जिसका 4 लाख रुपये का टैक्स भी दिया जा चुका है. ये छापेमारी कोई साजिश हो सकती है. बता दें कि आयकर विभाग द्वारा  इस  छापेमारी की पूरी जानकारी अभी साझा नहीं किया गया है. 

बता दें कि यूट्यूब से की गई  कमाई को भी बिजनेस इनकम के समान ही  माना जाता है. चार्टर्ड अकाउंटेंट रूचिका भगत ने बताया   कि अगर किसी यूट्यूब चैनल से एक करोड़ रुपये से ज्यादा का इनकम होता है तो उसे आयकर अधिनियम की धारा 44एबी के तहत उस  यूट्यूबर को अपने अकाउंट का ऑडिट कराना पड़ता  है और इसका रजिस्‍टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा ये काम किया जाता है.

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