अभी तक आपको नहीं मिला है अपने सपनों के घर का Possession तो करें ये काम, बिल्डर नहीं दे पाएगा चकमा

Written By नेहा दुबे | Updated: May 26, 2023, 02:57 PM IST

RERA

RERA को खरीदारों की सहूलियत के लिए गठित किया गया है. जिससे बिल्डर और खरीदार के बीच ट्रांसपेरेंसी बनी रहे.

डीएनए हिंदी: रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) का गठन रियल एस्टेट (Regulation and Development) अधिनियम, 2016 के मुताबिक किया गया था. RERA घर खरीदारों को अनुचित बिल्डर प्रथाओं से बचाने की कोशिश करता है. रेरा ने डेवलपरों को कारपेट एरिया के आधार पर प्रॉपर्टी बेचने की सलाह दी है न कि सुपर बिल्ट-अप एरिया के आधार पर. रेरा अधिनियम के तहत परियोजना में देरी होने पर खरीदार अपना पैसा वापस पाने के लिए भी हकदार हैं.

संपत्ति खरीदार भी निवेश करना चुन सकते हैं और अपने पैसे पर मासिक निवेश प्राप्त कर सकते हैं. खरीदार द्वारा 60 दिनों के भीतर दायर की गई शिकायत के आधार पर रेरा कार्रवाई करता है. बिल्डरों को 45 दिनों के भीतर प्राधिकरण द्वारा लिए गए फैसले का पालन करना होगा. बिल्डर को खरीद के 5 साल के भीतर 30 दिनों में खरीदारों के सामने आने वाली सभी समस्याओं को हल करना होगा.

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RERA के मुताबिक, कारपेट एरिया संपत्ति का वास्तविक अनुपयोगी क्षेत्र है और सुपर बिल्ट-अप एरिया लिफ्ट, कॉमन कॉरिडोर आदि जैसे सामान्य क्षेत्रों के अलावा एक विशेष निर्मित क्षेत्र है.

आइए जानते हैं RERA के क्या लाभ हैं

व्यवहार में पूरी ट्रांसपेरेंसी

RERA अधिनियम ने सभी बिल्डरों के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य कर दिया है कि घर खरीदार को जानकारी देते समय पूरी ट्रांसपेरेंसी अपनाई जाए.

देरी नहीं कर सकते है

बिल्डरों को वादा किए गए समय सीमा के भीतर परियोजनाओं को पूरा करना होगा. बिल्डर्स जो इस पर चूक करेंगे उन्हें भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा दी जाने वाली उधार दर से 2% अधिक ब्याज दर का भुगतान करना होगा. किसी भी देरी के लिए बिल्डर्स को 3 साल की जेल की सजा भी हो सकती है.

बिल्डर्स को किसी अन्य प्रोजेक्ट के लिए खरीदार के पैसे का उपयोग करने की अनुमति नहीं है

रेरा ने डेवलपर्स को निर्देश दिया है कि वे खरीदारों से प्राप्त राशि का 70% अनिवार्य रूप से एक अलग एस्क्रो (escrow) खाते में जमा करें. बिल्डर्स को किसी अन्य प्रोजेक्ट के लिए खरीदार के पैसे का उपयोग करने की अनुमति नहीं है.

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