डीएनए हिंदी: RBI की नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर किसी सेविंग या करंट अकाउंट में दो साल तक लेन-देन नहीं होता है तो बैंक इसे निष्क्रिय खाता (Inactive Bank Account) मान लेती है. यहां लेनदेन का मतलब है, किसी भी बैंक खाते से ऑनलाइन पैसे का लेनदेन या एटीएम (ATM) से पैसे निकालना या चेकबुक का इस्तेमाल करने से आपका खाता चालू रहेगा. लेकिन एक निष्क्रिय खाते से आप लेनदेन नहीं कर सकतें है. यहां तक की आप इससे डिजिटल लेनदेन जैसे यूपीआई (UPI), आरटीजीएस ( RTGS), एनईएफटी ( NEFT) और आईएमपीएस (IMPS ) आदि का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं.
अगर आपका खाता संयुक्त खाता है तो क्या करें ?
अगर आपका खाता संयुक्त खाता यानी दो लोगों के नाम पर खाता है तो इसमें भी आपको ऊपर दी गई जानकारी को ही अपनाना होगा. इसमें दोनों लोगों का हस्ताक्षर होना चाहिए. और यहां भी आपको केवाईसी जमा करनी होगी. साथ ही इसमें पैन, आधार कार्ड और कोई एड्रेस का सबूत होना चाहिए.
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अगर आपका बचत खाता निष्क्रिय हो गया है और इसमें पहले से कुछ पैसे जमा है, तो बैंक इस पर नियमित ब्याज देता रहेगा. आपको यह ब्याज तभी मिलेगा, जब आपका खाता चालू होगा. लेकिन आपकी कोई एफडी ( FD) है और उसका समय पूरा हो गया है, तो बैंक उस पर कोई ब्याज नहीं देगा और इसे बिना दावे वाली राशि मान ली जाएगी.
हालांकि अगर आपने 10 साल या उससे ज्यादा समय से अपने बैंक जमा के लिए दावा नहीं किया तो तो इसके लिए आपको बैंक के वेबसाइट पर जाकर रिक्वेस्ट करनी होगी. अपने ब्रांच में जाकर अकाउंट एक्टिवेशन के लिए अप्लाई करना होगा और जो भी बची राशि और इंटरेस्ट होगा सब आपको मिल जाएगा.
हाल ही में, आरबीआई ने बैंकों से 100 दिन का एक अभियान शुरू करने को कहा है. जिसमें बैंक उन जमाकर्ताओं की खोज करेगा जिनके रकम बिना दावे के बैंक में जमा हैं.
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