Income Tax Department: डीमैट खाते से ITR को कैसे करें वेरीफाई, यहां जानें पूरा स्टेप

नेहा दुबे | Updated:Mar 25, 2023, 12:23 PM IST

Income Tax Return

Income Tax Return: अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है तो जल्द करवा लें. यहां हम इससे जुड़ी जानकारी दे रहे हैं.

डीएनए हिंदी: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग का सीजन शुरू हो चुका है. आईटीआर दाखिल करने वाले करदाताओं को आयकर रिटर्न (Income Tax Department) का ई-वेरिफिकेशन करवा लेना चाहिए. ITR का ई-वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है क्योंकि यह रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को पूरा करता है और अगर यह निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो ITR को अमान्य माना जाता है. करदाता इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (EVC) विकल्प के जरिए आईटीआर का ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं. कोई भी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आधार संख्या का उपयोग करके ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन कर सकता है.

इनकम टैक्स रिटर्न को ई-वेरीफाई कैसे करें?

अब आगे बढ़ने के लिए नीचे की जानकारी देखें:

आधार ओटीपी जनरेट करें
मौजूदा आधार ओटीपी
मौजूदा ईवीसी
बैंक खाते के माध्यम से ईवीसी उत्पन्न करें
डीमैट अकाउंट के जरिए ईवीसी जेनरेट करें
नेट बैंकिंग
बैंक एटीएम विकल्प (ऑफ़लाइन विधि) के माध्यम से ईवीसी उत्पन्न करें.

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इनकम टैक्स की स्थिति कैसे चेक करें?

डीमैट खाते (Demat Account) का उपयोग कर आयकर रिटर्न वेरीफाई करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें:

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