Income Tax Return: अभी डाउनलोड करें ITR-3 फॉर्म, यहां देखें पूरी डिटेल

Written By नेहा दुबे | Updated: Jun 17, 2023, 10:05 AM IST

ITR Filing 2023

ITR Filing 2023: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ITR 3 फॉर्म जारी कर दिया है. इसे आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं.

डीएनए हिंदी: इनकम टैक्स रिटर्न ((ITR) फाइल करने की समय सीमा से पहले आयकर विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर आईटीआर-3 फॉर्म ऑनलाइन जारी कर दिया है. ITR-3 फॉर्म (ITR Filing 2023) जो विशेष रूप से व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनकी आय का स्रोत "व्यवसाय या व्यवसायों के लाभ या बढ़ोतरी" से आता है, पोर्टल पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है.

ITR-3 फॉर्म फ़ाइल करने के तरीके

  • आप इसे डिजिटल हस्ताक्षर के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल कर सकते हैं
  • इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के जरिए ITR-3 फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा जोड़ना.
  • आपको पहले ITR-3 फॉर्म में डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जोड़ना होगा और फिर मेल द्वारा इनकम टैक्स ऑफिस में रिटर्न फॉर्म ITR-V में रिटर्न वेरिफिकेशन जमा करना होगा.

यह भी पढ़ें:  LIC Aadhaar Shila Plan है बड़े काम की! रोजाना 87 रुपये का करें निवेश, मैच्योरिटी पर मिलेगा 11 लाख रुपये

आईटीआर फाइलिंग

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 है. अगर टैक्सपेयर्स आखिरी तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उन्हें पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है.

फॉर्म 26AS कैसे चेक करें

सभी करदाताओं को अपना आईटीआर 2023 दाखिल करते समय अपने फॉर्म 26AS की जांच करनी चाहिए क्योंकि यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी आय से काटे गए सभी टैक्स का डिटेल होता है. अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले फॉर्म 26AS की जांच करना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि सभी टैक्स कटौती का सही हिसाब लगाया गया है.

आय के सभी स्रोतों को शामिल करें

एक और बड़ी गलती जो ज्यादातर करदाता अपने आईटीआर दाखिल करने के दौरान करते हैं, वह आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आय के सभी स्रोतों को शामिल नहीं करना है. वेतन, ब्याज आय, किराये की आय और पूंजीगत लाभ सहित आय के सभी स्रोतों को आपके टैक्स रिटर्न में शामिल किया जाना चाहिए.

सभी कटौतियों का दावा करें

टैक्स डिडक्शन आपकी टैक्स देनदारी को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है और कई बार करदाता धारा 80C के तहत निवेश या धारा 80D के तहत चिकित्सा व्यय जैसी कटौती का दावा करना भूल जाते हैं. आपको उन सभी कटौतियों का दावा करना सुनिश्चित करना होगा, जिनके लिए आप पात्र हैं.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.