डीएनए हिंदी: आयकर रिटर्न फॉर्म (Income Tax Return Form) जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 है. इस तारीख के बाद आईटीआर (ITR) दाखिल करने पर जुर्माना लगेगा. वेतनभोगी और एकल व्यक्तियों के पास आईटीआर-1 फॉर्म का उपयोग करके अपना आईटीआर दाखिल करने का विकल्प होता है, जिसे आयकर विभाग द्वारा सबसे सरल फॉर्म माना जाता है. अन्य फॉर्मों के विपरीत, इसमें न्यूनतम जानकारी भरने की आवश्यकता होती है. हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी वेतनभोगी व्यक्ति आईटीआर-1 फॉर्म (ITR-1 Form) का उपयोग करके अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए पात्र नहीं हैं.
अगर कोई व्यक्ति वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुछ लेनदेन में शामिल हुआ है, तो वह आईटीआर-1 दाखिल करने के लिए अयोग्य हो सकता है. यहां इस बात का विवरण दिया गया है कि कौन अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आईटीआर-1 फॉर्म का उपयोग कर सकता है और कौन नहीं.
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ITR-1 का इस्तेमाल कौन कर सकता है:
1. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 50 लाख रुपये से कम आय वाले भारत के निवासी.
2. वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन, गृह संपत्ति (5000 रुपये तक की आय के साथ), डाकघर बचत, ब्याज और लाभांश से आय वाले व्यक्ति.
ITR-1 कौन दाखिल नहीं कर सकता:
1. म्यूचुअल फंड, सोना, इक्विटी शेयर, एकाधिक घर संपत्तियों या अन्य स्रोतों से आय वाले व्यक्ति.
2. जिन लोगों ने घुड़दौड़, लॉटरी, वैध जुआ आदि जैसी सट्टा गतिविधियों से लाभ कमाया है.
3. एनआरआई (अनिवासी भारतीय) और व्यक्तियों से बैंक से नकदी निकालते समय धारा 194एन के तहत टीडीएस वसूला जाता है.
4. हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ).
अगर कोई पात्र नहीं होने पर गलती से आईटीआर-1 दाखिल कर देता है, तो उसे आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है. ऐसे मामलों में, नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर एक संशोधित आईटीआर दाखिल करना होगा. ऐसा न करने पर मूल रूप से दाखिल किया गया आईटीआर अमान्य हो जाएगा. किसी भी जटिलता या दंड से बचने के लिए सतर्क रहना और सही फॉर्म दाखिल करना महत्वपूर्ण है.
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