रेल यात्रा के दौरान होता है हादसा तो मिलेगा 10 लाख रुपये, बस बुकिंग करते कर लीजिए यह छोटा सा काम

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Jun 03, 2023, 04:10 PM IST

रेलवे ट्रैवल इंश्‍योरेंस 

Railways Travel Insurance : ट्रेन टिकट बुकिंग के दौरान आप यह इंश्योरेंस ले सकते हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इंश्योरेंस लेने की प्रक्रिया क्या है?

डीएनए हिंदी: उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे (Train Accident) में अब तक 261 लोगों की जान चली गई है. 900 से अधिक घायलों का इलाज चल रहा है. सरकार ने मरने वाले और घायलों को 10 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है. ऐसे में आपको यह भी बताना जरूरी हो गया है कि रेलवे यात्रा के लिए भी आप इंश्योरेंस करा सकते हैं. 

भारतीय रेल में हर दिन लाखों लोग यात्रा करते हैं. ट्रेन से यात्रा करना सुविधाजनक और सस्ता भी माना जाता है. रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई तरह के काम भी कर रहा है. ऐसे में आपको रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस (Railways Travel Insurance) के बारे में भी जानना चाहिए. यदि ट्रेन यात्रा के दौरान कोई हादसा हो जाता है तो रेलवे की ओर से पैसे दिए जाएंगे.

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बीमा कंपनी करती है नुकसान की भरपाई

आजकल ज्यादातर लोग आईआरसीटीसी (IRCTC) के माध्यम से ही टिकट बुकिंग करते हैं. टिकट बुक करते वक्त ही आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. हालांकि बहुत ही कम लोग रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन चुनते हैं. कुछ लोग जानकारी ना हो पाने के कारण रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस पर ध्यान ही नहीं देते हैं. यहां पर आपको बता दें कि रेलवे यात्रा में होने वाले नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी द्वारा की जाती है.

ऐसे करें रेलवे इंश्योरेंस

आईआरसीटीसी के जरिए आप जब टिकट बुकिंग करते हैं तो उस समय ट्रैवल इंश्योरेंस का एक विकल्प चुनने का ऑप्शन मिलता है. ऑप्शन चुनने के बाद ईमेल आईडी और फोन नंबर पर एक लिंक प्राप्त होगा. उस लिंक पर जाकर आप नॉमिनी की डिटेल भर सकते हैं. बीमा पॉलिसी में नॉमिनी होने पर ही बीमा क्लेम मिलता है. इस इंश्योरेंस के लिए आपको बस कुछ ही पैसे देने होंगे. 

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इंडियन रेलवे के मुताबिक इस इंश्योरेंस में मिलती है इतनी राशि

रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस रेल दुर्घटना होने पर बहुत काम आता है. रेल यात्रा के दौरान अगर यात्री की मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख रुपए बीमा राशि के रूप में मिलते हैं. हादसे में पूरी तरह विकलांग हो जाने पर उसे 10 लाख रुपए की धनराशि मिलती है. अगर कोई यात्री आंशिक तौर पर विकलांग होता है तो उसे 7.5 लाख रुपए बीमा कंपनी देती है. घायल होने पर 2 लाख रुपए अस्पताल खर्च के लिए मिलते हैं. 

इतने दिन में करना होगा क्लेम

रेल हादसा होने के बाद वह व्यक्ति या नॉमिनी या उसका उत्तराधिकारी बीमा क्लेम कर सकता है. बीमा क्लेम के लिए आपको सबसे पहले इंश्योरेंस प्रदान करने वाली कंपनी के नजदीकी ऑफिस जाना होगा. जिसके बाद नॉमिनी या पैसेंजर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड (Pan Card), अस्पताल का बिल या डेथ सर्टिफिकेट (Death Certificate) जैसे डॉक्यूमेंट जमा कर दें. कंपनी जल्द ही वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर पैसे आपके खाते में ट्रांसफर कर देगी. यहां पर आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि यह क्लेम एक्सीडेंट होने के 4 महीने के भीतर ही कर सकते हैं.

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