ITR Filing: म्यूचुअल फंड बिक्री से हुए कैपिटल गेन के बारे में ITR को दें पूरी डिटेल, वरना हो सकती है परेशानी

Written By नेहा दुबे | Updated: Jul 14, 2023, 02:01 PM IST

Income Tax Return

Income Tax Return: अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो इससे हुए कैपिटल गेन के बारे में ITR में पूरी जानकारी दें. वरना इनकम टैक्स विभाग इसके लिए आपको नोटिस भेज सकता है.

डीएनए हिंदी: अगर आपने अभी तक वित्तीय वर्ष 2022-2024 और मूल्यांकन वर्ष 2023-2024 के लिए अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, तो याद रखें कि समय सीमा तेजी से नजदीक आ रही है. आपके आईटीआर को दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है. वित्तीय वर्ष 2022-2024 के दौरान म्यूचुअल फंड निवेश से अर्जित किसी भी पूंजीगत लाभ को अपने आईटीआर में रिपोर्ट करना महत्वपूर्ण है.

इक्विटी और डेट फंड को समझना

जब म्यूचुअल फंड मुनाफे पर कराधान की बात आती है, तो कई कारक सामने आते हैं. आपने अपने म्यूचुअल फंड निवेश (Mutual Fund Investment) को जिस अवधि के लिए रखा है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है. यह ध्यान देने योग्य है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड ((Equity Mutual Fund) और डेट म्यूचुअल फंड (Debt Mutual Fund) दोनों कराधान के अधीन हैं. एक म्यूचुअल फंड जो इक्विटी में 65% या उससे अधिक निवेश करता है उसे इक्विटी म्यूचुअल फंड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

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होल्डिंग अवधि के आधार पर टैक्स इम्प्लिकेशन

अगर आपने अपनी म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) इकाइयां बेच दी हैं और खरीद के एक वर्ष के भीतर लाभ कमाया है, तो आप 15% की दर से अल्पकालिक पूंजीगत लाभ टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे. हालांकि, यदि होल्डिंग अवधि एक वर्ष से अधिक है, तो इकाइयों को बेचने से होने वाले लाभ को दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और 10% टैक्स लागू होता है. यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि प्रति वर्ष 1 लाख रुपये तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है. एक लाख से अधिक के मुनाफे के लिए, बिना किसी इंडेक्सेशन लाभ के 10% टैक्स का भुगतान करना होगा.

अपना कैपिटल गेन डिटेल संभाल कर रखें

अपना आईटीआर (ITR) दाखिल करते समय आपको कई डाक्यूमेंट्स को ध्यान में रखना होगा. सुनिश्चित करें कि फॉर्म 26एएस, वार्षिक सूचना विवरण (AIS), टैक्स इनफार्मेशन डिटेल (TIS), पूंजीगत लाभ विवरण और फॉर्म 16 आसानी से उपलब्ध हों. एआईएस और टीआईएस साल भर में खरीदी और बेची गई म्यूचुअल फंड इकाइयों के मूल्य के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करते हैं. पूंजीगत लाभ विवरण का हवाला देकर, आप अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की मात्रा की समीक्षा कर सकते हैं. दोनों आंकड़ों का उल्लेख पूंजीगत लाभ विवरण में किया जाएगा. अनुसूची 112ए में इक्विटी म्यूचुअल फंड से पूंजीगत लाभ, अनुसूची सीजी में अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की रिपोर्ट करें और यदि आपने अपने फंड निवेश से लाभांश प्राप्त किया है, तो इस आय को अन्य स्रोतों की अनुसूची में शामिल करें.

आयकर विभाग को पूरी डिटेल बताएं

अपना आईटीआर दाखिल करते समय इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है. अपने पूंजीगत लाभ की रिपोर्ट करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि टैक्स विभाग के पास आपके म्यूचुअल फंड लेनदेन के पूरे विवरण तक पहुंच होती है, जो उन्हें म्यूचुअल फंड कंपनियों द्वारा प्रदान किया जाता है.

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