Income Tax भरने का आज आखिरी दिन, 1 जनवरी 2023 से इतने जुर्माने के साथ हो सकती है जेल

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Dec 31, 2022, 10:06 AM IST

आज भी नहीं भरा इनकम टैक्स तो 1 जनवरी 2023 से दोगुना हो जाएगा जुर्माना. इन लोगों को दी जाएगी छूट.

डीएनए हिंदी: अगर आपने अब तक साल 2022 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Return File) नहीं किया है तो इसे जमा करने का 31 दिसंबर 2022 यानी आज आखिरी दिन है. इससे पहले टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 थी, लेकिन जो लोग टैक्स फाइल नहीं कर पाए थे. उन्हें मोदी सरकार ने 31 दिसंबर 2022 तक 5000 रुपये की लेट फीस के टैक्सर करने का मौका दिया था, जो लोग इस समय में भी रिटर्न फाइल नहीं कर सकें. अब उन्हें दोगुने फाइन जमा करना होगा.

1 जनवरी 2023 से दोगुने जुर्माने के साथ भरना होगा टैक्स

31 दिसंबर 2022 तक आईटीआर जमा न कर पाने वालों पर अब दोगुनी पेनल्टी लगेगी. उन्हें एक 1 जनवरी 2023 में आईटीआर जमा करने पर 10 हजार रुपये पेनल्टी भरनी होगी. वहीं इसमें उन लोगों को राहत दी गई है, जिनकी आय 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है. इसके साथ ही वह लोग भी शामिल नहीं, जिनके आईटीआर के लिए ऑडिट जरूरी है.  

इन लोगों पर लगेगा सिर्फ 1 हजार रुपये का जुर्माना

आईटी एक्ट (IT Act) के मुताबिक, जिन लोगों की आय 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है, उनके लिए लेट फीस सिर्फ 1 हजार रुपये होगी. टैक्स की रकम पर 1 हजार रुपये की पेनल्टी के साथ ही अकाउंट पर एक प्रतिशत का ब्याज देना होगा. यह ब्याज हर साल नहीं ​बल्कि महीने के हिसाब से लगाया जाता है. 

डिफॉल्टरर्स को जाना पड़ सकता है जेल

इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) के नियमों के मुताबिक, अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और जान बूझकर रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे हैं तो आपको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा. इसके साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर इनकम के 50 प्रतिशत जुर्माना लगाएगा. इसके साथ ही 6 महीने से 7 साल तक की जेल भी हो सकती है. वहीं टैक्स चोरी की रकम कम होने पर कुछ महीनों या फिर 3 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है.

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