ITR Filling: क्या सैलरी वाले हर कर्मचारी के लिए ITR फाइल करना है जरूरी? यहां जानें नियम

Written By नेहा दुबे | Updated: Jun 11, 2023, 10:21 AM IST

Tax Collection

Income Tax Return की तारीख नजदीक आती जा रही है. फाइनेंशियल ईयर  2022-23 के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है.

डीएनए हिंदी: अगर आप एक वेतनभोगी कर्मचारी हैं और आप पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हैं कि फाइनेंशियल ईयर  2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना है या नहीं, तो यह खबर आपके लिए है. जैसे-जैसे आईटीआर फाइलिंग (ITR Filing) की आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई, 2023 नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे वेतनभोगी लोगों में फाइलिंग को लेकर भ्रम बढ़ता जा रहा है.

कुछ व्यक्ति जो नियमित वेतनभोगी कर्मचारी हैं, लेकिन जिनकी मूल आय टैक्सेबल केटेगरी में नहीं आती है उन्हें भी मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कर रिटर्न दाखिल करना चाहिए.

आईटीआर फाइलिंग को लेकर एक्सपर्ट्स की राय

Mint पर एक एक्सपर्ट के दिए राय के मुताबिक, जब टीडीएस को एक पेमास्टर से हटा दिया गया है और कमाई करने वाले व्यक्ति की वार्षिक आय सीमा सीमा से कम है, तो उन्हें आईटीआर रिफंड के माध्यम से अपना पैसा प्राप्त करने के लिए आईटीआर फाइल करना चाहिए. एक व्यक्ति की शुद्ध आय में सभी स्रोतों से आय शामिल होगी यदि उसकी वार्षिक आय सीमा से कम है लेकिन उसने म्युचुअल फंड (Mutual Fund), स्टॉक (Stock), बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट आदि में निवेश किया है और उसकी शुद्ध आय सीमा से अधिक है, तो उसे आयकर दाखिल करना होगा.

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मिंट ने मुंबई के टैक्स विशेषज्ञ बलवंत जैन के हवाले से कहा कि, “ऐसा हो सकता है कि विभिन्न कटौतियों और छूट के कारण, आप पर कोई टैक्स देनदारी न हो, लेकिन फिर भी आपको अपना आईटीआर दाखिल करना पड़ सकता है यदि सभी टैक्सेबल इनकम का योग निर्धारित सीमा से अधिक हो. उदाहरण के लिए, अगर आपकी आय 5 लाख से कम है और धारा 87ए के तहत उपलब्ध छूट के कारण सूचीबद्ध शेयरों और इक्विटी फंडों पर कोई दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ शामिल नहीं है, तो आप पर कोई कर देयता नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको आईटीआर दाखिल करना होगा.” 

इनकम टैक्स पर डिडक्शन

एक्सपर्ट ने आगे कहा कि इस उद्देश्य के लिए, जिस आय पर विचार किया जाना चाहिए, वह चैप्टर VIA द्वारा प्रदान की गई विभिन्न कटौतियों से पहले की आय है, जिसमें मुख्य रूप से धारा 80C, 80CCD, 80D, 80G, 80TTA, 80 TTB, आदि शामिल हैं. ये कटौतियां मुख्य रूप से जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, बैंक ब्याज, ईपीएफ, पीपीएफ और एनपीएस खातों के भुगतान और बच्चों के लिए ट्यूशन जैसी चीजों के लिए हैं.

इनकम टैक्स फाइलिंग

60 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए मूल छूट का स्तर 2.50 लाख है. जिनकी उम्र 60 से 80 के बीच है और जिनकी उम्र 80 से अधिक है, उनके लिए यह राशि क्रमशः 3 लाख और 5 लाख है. भले ही सभी टैक्सेबल इनकम का योग स्थापित स्तर से अधिक हो और विभिन्न कटौतियों और छूट के परिणामस्वरूप आपकी कोई टैक्स लायबिलीटी नहीं है, फिर भी आपको अपना आईटीआर (ITR) दाखिल करना चाहिए.

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