डीएनए हिंदी: अभी हाल ही में तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन (Madurai Railway Station in Tamil Nadu) पर शनिवार 26 अगस्त की सुबह ट्रेन में आग लगने की घटना सामने आई है. मीडिया के मुताबिक, ट्रेन में आग लगने से 20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और लगभग 10 लोगों की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि ट्रेन के एक प्राइवेट पार्टी कोच में कुछ लोग परमिशन के बिना रसोई गैस सिलेंडर पर चाय बना रहे थे. इस वजह से प्राइवेट कोच में आग लग गई. इसलिए रेलवे के नियमों के मुताबिक, ट्रेनों में कोई भी ऐसी चीज जिससे ट्रेन को या यात्रियों को नुकसान हो ले जाने की परमिशन नहीं है.
यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे ने कुछ सामानों को ट्रेन में ले जाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है. फिर भी कोई यात्री इन प्रतिबंधित सामानों को ट्रेन में ले जाता है तो इसके लिए उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है या उसको जेल भी हो सकती है. इस आर्टिकल में जानेंगे की रेलवे किन सामानों को ट्रेन में ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है.
इन सामानों को ले जाना पर है सख्त पाबंदी
यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टी से रेलवे ने कुछ सामानों को ट्रेन में ले जाने पर सख्त पाबंदी लगाई है. इन सामानों में गैस सिलेंडर, स्टोव, पटाखे, तेजाब, बदबुदार सामान, गीली खाल, चमड़ा, ग्रीस, किसी भी तरह का ज्वलनशील कैमिकल आदि चीजें शामिल है. इसके अलावा ऐसा कोई सामान जिसके टपकने या टूटने से दूसरे यात्रियों को नुकसान पहुंचे ले जाना मना है. रेलवे के मुताबिक, यात्री 20 किलो घी जो टीन के डिब्बे में अच्छे से पैक हो ले जा सकते हैं.
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पकड़े जाने पर हो सकती है जेल की सजा
एक जानकारी से पता चलता है कि अगर कोई यात्री ट्रेन में सफर के दौरान प्रतिबंधित सामान को ले जाता है तो पकड़े जाने पर उसे रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत जुर्माना या तीन साल तक की जेल हो सकती है.
कुछ बातों का रखें ध्यान
- ट्रेन में यात्रा के दौरान ट्रेन के गेट के पास खड़े होकर मोबाइल चलाने से बचना चाहिए.
- ट्रेन में चढ़ते या उतरते समय भी फोन पर बात नहीं करनी चाहिए.
- ट्रेन में चढ़ते समय भी यात्री के कमर पर लटका बैग ट्रेन से बाहर लटके नहीं रहा चाहिए.
- इसके अलावा ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर दौड़ना नहीं चाहिए.
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