Mutual Fund: 30 सितंबर से पहले करवा लें म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन, SEBI ने की घोषणा

Written By नेहा दुबे | Updated: Mar 29, 2023, 11:01 PM IST

Mutual Fund

SEBI Rules: सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेशकों को बड़ी राहत दी है. अब म्यूचुअल फंड नामांकित व्यक्ति की जानकारी देने की समय सीमा बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है

डीएनए हिंदी: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) निवेशकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए म्यूचुअल फंड नामांकित व्यक्ति की जानकारी प्रदान करने की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है. म्युचुअल फंड (Mutual Fund) धारकों को अगली समय सीमा तक अपने खातों को फ्रीज होने से बचाने के लिए नामांकन जानकारी भरनी होगी.

सेबी ने अपने बयान में कहा, "31 मार्च, 2023 तक पूरी तरह से या संयुक्त रूप से म्यूचुअल फंड यूनिट्स को रखने वाले सभी मौजूदा व्यक्तिगत यूनिट धारकों के लिए नामांकन से बाहर निकलने की आवश्यकता है, जिसमें विफल होने पर फोलियो को फ्रीज कर दिया जाएगा."

ऑफिशियल सर्कुलर में बोला गया है कि, “फोलियो को फ्रीज करने के संबंध में 15 जून, 2022 के सेबी सर्कुलर के पैरा 4 में उल्लिखित प्रावधान 31 मार्च, 2023 के बजाय 30 सितंबर, 2023 से लागू होगा.”

सर्कुलर ने एसेट मैनेजमेंट फर्मों और आरटीए को सलाह दिया है कि वे अपने ग्राहकों से समय सीमा विस्तार से पहले जितनी जल्दी हो सके अपना नामांकन जमा करने का आग्रह करें.

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