डीएनए हिंदी: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लोन चुकाने के 30 दिनों के भीतर ग्राहकों को प्रॉपर्टी के कागजात देने के नए नियम (New Property Rules) बनाए हैं. ये नियम 1 दिसंबर 2023 से लागू होंगे. इन नए नियमों के तहत, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को लोन चुकाने के 30 दिनों के भीतर ग्राहकों को प्रॉपर्टी के सभी कागजात वापस करने होंगे. इसमें रजिस्ट्री, बिजली बिल, जलकर बिल, टाइटल डीड, आदि शामिल हैं. दरअसल RBI ने 13 सितंबर को जारी एक नोटिस में कहा था.
आदेश का पालन नहीं करने पर देना होगा जुर्माना
यदि बैंक या वित्तीय संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे प्रतिदिन 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. इन नए नियमों का उद्देश्य ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. इससे ग्राहकों को अपने प्रॉपर्टी के कागजातों के बिना नहीं रहना पड़ेगा. बता दें कि पहले बैंक या NBFC लोन लेने वाले ग्राहकों को अपनी सुविधा के मुताबिक घर के डॉक्यूमेंट देते थे जिससे ग्राहक काफी परेशान होते थे. हालांकि इन नियमों से ग्राहकों को काफी राहत मिलेगी. यह उनके लिए एक अच्छा कदम है.
यह भी पढ़ें:
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा, दिवाली से पहले मिल सकता है बोनस
यहां कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको RBI के नए प्रॉपर्टी नियमों के बारे में जाननी चाहिए:
- ये नियम 1 दिसंबर 2023 से लागू होंगे.
- बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को लोन चुकाने के 30 दिनों के भीतर ग्राहकों को प्रॉपर्टी के सभी कागजात वापस करने होंगे.
- यदि बैंक या वित्तीय संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे प्रतिदिन 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
पेपर्स को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए
लोन देने वाला बैंक यह बताएगा कि प्रॉपर्टी के पेपर्स किसी भी तरह से खराब ना हो और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के ग्राहकों को उनके प्रॉपर्टी के कागजात मिल सके. इसके लिए बैंकों और NBFC को अतिरिक्त 30 दिन का समय दिया जायेगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो बैंक पर रोजाना 5 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर