डीएनए हिंदी: RBI ने हाल ही में 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया है. आरबीआई ने यह फैसला बीते शुक्रवार को लिया. बता दें कि ग्राहक 23 मई से लेकर 30 सितंबर, 2023 तक 2000 रुपये के नोट को बैंकों में जाकर बदल सकते हैं या जमा कर सकते हैं. RBI के मुताबिक ग्राहक रोजाना 20,000 रुपये तक यानी 2 हजार के 10 नोट बैंकों में जमा कर सकते हैं. हालांकि कई ग्राहक सोच-विचार में जुटे हुए हैं कि क्या 50,000 रुपये से ज्यादा जमा करने पर पैन कार्ड (PAN Card) देना होगा?
दरअसल अगर आप किसी भी बैंक में 50 हजार रुपये से ज्यादा कि राशि जमा करते हैं तो आपको पैन कार्ड डिटेल देना जरूरी होता है. वहीं अगर आप 2 हजार रुपये के नोट 50 हजार से ज्यादा जमा करते हैं तो आपको पैन कार्ड डिटेल देना जरूरी है.
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बता दें कि RBI ने 2000 रुपये के नोटों को क्लीन नोट पॉलिसी के तहत बंद किया है. 2016 में नोटबंदी के बाद सरकार ने 2017 में लगभग 89 प्रतिशत नोटों को मार्केट में जारी किया था. लेकिन दिन पर दिन चलन में इन नोटों कि संख्या काफी कम हो गई. 2000 रुपये के नोटों की छपाई साल 2018 से बंद कर दी गई है. 31 मार्च 2023 तक नोटों का यह आंकड़ा 3.62 लाख करोड़ है और मौजूदा समय में कुल नोटों में दो हजार रुपये के नोटों की 10.8 ही बाजार में हिस्सेदारी रह गई है.
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