NPS Rules Changed: अब पेंशनर 60 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे अपना फंड, बदल गया रूल

नेहा दुबे | Updated:Nov 02, 2023, 04:24 PM IST

NPS Rules Changed

पेंशनर सिस्टमैटिक लमसम विदड्रॉल सुविधा के जरिये अपने फंड का 60% तक पीरियाडिक ट्रांसफर ले सकते हैं, जिसे एनपीएस ग्राहकों के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमति दी गई है.

डीएनए हिंदी: पेंशनभोगी सिस्टमैटिक लमसम विदड्रॉल (SLW) सुविधा के जरिये अपने फंड का 60% तक पीरियाडिक ट्रांसफर ले सकते हैं, जिसे एनपीएस ग्राहकों के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा अनुमति दी गई है. अपने पेंशनभोगियों के लिए, पीएफआरडीए ( PFRDA) ने एक व्यवस्थित एकमुश्त निकासी (SLW) सुविधा का सुझाव दिया है. यह एनपीएस सदस्यों को मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक या वार्षिक आधार पर अपने संपूर्ण पेंशन फंड का 60% तक निकासी करने की अनुमति देता है - यानी जब तक कि वे 75 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाते.

पीएफआरडीए ने रिक्वेस्ट किया है कि एनपीएस अधिकारी उन सभी निवेशकों को नई एसएलडब्ल्यू सुविधा के बारे में सूचित करें जो 60 वर्ष के होने वाले हैं या जो योजना छोड़ने पर विचार कर रहे हैं. पीएफआरडीए ने एनपीएस निवेश के लिए केवाईसी से संबंधित प्रक्रियाओं की देखरेख करने वाली केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियों (CRA) से अपने ग्राहकों को नए कार्यक्रम के बारे में सूचित करने के लिए कहा है.

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पीएफआरडीए ने 27 अक्टूबर, 2023 को एक सलाह प्रकाशित की, जिसमें इस नए एकमुश्त निकासी विकल्प की विशिष्टताओं को रेखांकित किया गया. एसएलडब्ल्यू के कई लाभ हैं, जिनमें स्थिर नकदी प्रवाह, वार्षिकी के साथ इसके संयोजन के जरिये धन बनाने की क्षमता और धन की ऐसी सभी निकासी के लिए कर लाभ शामिल हैं.

अपने गैर-कार्य वर्षों को सुरक्षित करने के लिए, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के सदस्य अपने टियर I या टियर II खातों में मासिक योगदान करना चुन सकते हैं. इसके अलावा, योगदान की गई राशि को मासिक ब्याज के साथ जमा किया जाता है. एनपीएस ब्याज दर की गणना कंपाउंडिंग बेसिस पर की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः एक बड़े फंड का निर्माण होता है. यह आमतौर पर 9% से 12% के बीच आता है.

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