Odisha Train Accident: IRDAI ने बीमाकर्ताओं को दुर्घटना क्लेम्स को तुरंत सेटल करने का दिया आदेश, यहां जानें पूरी डिटेल

नेहा दुबे | Updated:Jun 06, 2023, 12:17 PM IST

Odisha Train Accident Claim 

Odisha Train Accident के बाद IRDAI ने सभी बीमाधारक कंपनियों को आदेश दिया है कि सभी दुर्घटनाग्रस्त लोगों का जल्द से जल्द क्लेम सेटल कर दिया जाए.

डीएनए हिंदी: भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने जीवन और सामान्य बीमाकर्ताओं को 2 जून की ओडिशा ट्रेन दुर्घटना के दावों का निपटान करने का निर्देश दिया है, जिसमें 275 लोगों की जान चली गई और लगभग 1,000 अन्य घायल हो गए.

बीमा नियामक के अध्यक्ष देबाशीष पांडा ने IANS को बताया, "आईआरडीएआई ने रेल दुर्घटना के पीड़ितों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा से संबंधित दावों के त्वरित निपटान के लिए कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने या वैकल्पिक दस्तावेजों पर भरोसा करने के निर्देश भेजे हैं."

दो निजी गैर-जीवन बीमा कंपनियां उन यात्रियों का बीमा करने में सीधे तौर पर शामिल हैं, जिन्होंने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (IRCTC) के ऑनलाइन पोर्टल पर टिकट बुक कराया था.

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कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों और जिन्होंने मामूली 0.35 पैसे देकर टिकट बुक करते समय यात्रा दुर्घटना बीमा का विकल्प चुना था, उन्हें 10 लाख रुपये का मृत्यु/स्थायी कुल विकलांगता बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है. स्थायी आंशिक विकलांगता के मामले में, कवर 7,50,000 रुपये है और 2 लाख रुपये तक का मेडिकल खर्च का भी क्लेम कर सकते हैं.

आईआरसीटीसी ने यात्रा बीमा कवर की पेशकश के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस (SBI General Insurance and Liberty General Insurance) का चयन किया है.

मृत्यु के दावे के मामले में, नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को ट्रेन के दुर्घटना की पुष्टि करने वाली रेलवे प्राधिकरण की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी; रेलवे प्राधिकरण की रिपोर्ट जिसमें मृत घोषित यात्रियों के अलावा एनईएफटी (NEFT) मैंडेट डिटेल, कैंसिल चेक, नामांकित व्यक्ति का फोटो पहचान प्रमाण, दावा प्रपत्र के साथ कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र शामिल है.

ऐसे में सवाल उठता है कि एक सामान्य व्यक्ति रेलवे प्राधिकरण से दो रिपोर्ट कैसे प्राप्त कर सकता है?

पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक, क्लेम दुर्घटना की तारीख से चार महीने के भीतर जमा करना होता है. चूंकि टिकट आईआरसीटीसी पोर्टल के जरिए बुक किए गए थे, आईआरसीटीसी और बीमा कंपनियों के पास यात्री विवरण होंगे. बीमा इंडस्ट्री के एक अधिकारी ने कहा कि संबंधित रेलवे प्राधिकरण आईआरसीटीसी और दो बीमा कंपनियों को रिपोर्ट दे सकता है, जो दावेदारों से अन्य दस्तावेज प्राप्त होने पर दावे का निपटान कर सकते हैं.

एक सीनियर ऑफिशियल ने IANS को बताया कि “बैंकों को दो नीतियों के अस्तित्व के बारे में स्वचालित अलर्ट की सुविधा होनी चाहिए – प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (2 लाख रुपये के लिए जीवन बीमा) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (2 लाख रुपये के लिए दुर्घटना बीमा) जब कानूनी उत्तराधिकारी खाताधारक की मृत्यु की सूचना देता है. कई बार खाताधारक या कानूनी उत्तराधिकारी को बीमा कवर की जानकारी नहीं होती है.”

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