PAN-Aadhaar Link: आधार-पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख बढ़ी, यहां जानें पूरी डिटेल

Written By नेहा दुबे | Updated: Mar 28, 2023, 03:42 PM IST

PAN Aadhaar Linking

PAN-Aadhaar Card Link : अभी तक आधार-पैन कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 जून, 2023 तक कर दिया गया है.

डीएनए हिंदी: अगर आपने अभी तक अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक (Aadhaar-Pan Linking) नहीं करवाया है तो परेशान होने कि जरुरत नहीं हैं. अभी तक आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 थी. लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड धारकों को सहूलियत देते हुए पैन आधार लिंक करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. अब पैन कार्डधारक 30 जून, 2023 तक पैन-आधार कार्ड लिंक करवा सकते हैं. अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो स्थायी खाता संख्या (PAN Card) इनएक्टिव हो जाएगा. अगर आपका पैन आधार लिंक (PAN and Aadhaar Link) नहीं होता है तो 1 जुलाई, 2023 से आपको सरकार को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा.

आधार-पैन लिंक करने की तारीख 

आईटी विभाग ने 31 मार्च 2022 को पैन और आधार को जोड़ने की समय सीमा तय की थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दिया गया था. वहीं अब इसे 31 मार्च, 2023 से बढ़ाकर 30 जून, 2023 तक कर दिया गया है. 

समय से आधार-पैन लिंक नहीं करने पर देना होगा जुर्माना

पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा बाद में आईटी विभाग द्वारा 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दी गई थी. लेकिन अब पैन कार्डधारकों को आईटी डिपार्टमेंट ने इसमें ज्यादा समय देने के साथ पैन-आधार लिंक की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 कर दी है. अगर कोई पैन-आधार को लिंक (PAN-Aadhaar Link) नहीं कराता है तो उसे 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. साथ ही पैन धारक अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं, तो उनका पैन कार्ड 1 जुलाई, 2023 से इनएक्टिव हो जाएगा. टैक्स चोरी को नियंत्रित करने और रोकने के लिए, आईटी विभाग ने पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है.

पैन को आधार कार्ड से लिंक न करने के क्या परिणाम होंगे?

  • इनएक्टिव पैन कार्ड के साथ, करदाता आईटीआर दाखिल करने या आईटीआर दावा करने में असमर्थ होंगे.
  • लंबित रिटर्न को हैंडल नहीं किया जाएगा और लंबित रिफंड उन पैन कार्ड को नहीं दिया जाएगा जो काम नहीं कर रहे हैं.
  • टीसीएस/टीडीएस आवेदनों की उच्च दर होगी.
  • करदाताओं के लिए बिना टीडीएस के 15G/15H घोषणाओं को जमा करना प्रतिबंधित होगा.
  • बैंक खाता खोलना और डेबिट/क्रेडिट कार्ड जारी करना संभव नहीं होगा.

बताया जा रहा है कि अब तक 51 करोड़ से अधिक पैन को आधार से जोड़ा जा चुका है. पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar.

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