डीएनए हिंदी: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने पैन को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी कर दिया है. अगर करदाता समय सीमा से चूक जाता है तो वह जुर्माना शुल्क का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा. पहले पैन कार्ड (PAN Card) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च थी, लेकिन सरकार ने नागरिकों के लिए समय सीमा बढ़ाकर 30 जून कर दी. हालांकि कयास लगाया जा रहा है कि इसके आगे अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी. इसलिए अपने पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है.
वर्तमान में, जो व्यक्ति अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक (PAN-Aadhaar Card Link) करते हैं, उन्हें 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. हालांकि, अगर वर्तमान समय सीमा तक लिंकिंग समाप्त नहीं हुई तो कई परिणाम हो सकते हैं.
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पैन-आधार कार्ड से लिंक नहीं करने पर क्या होगा?
अगर व्यक्ति ऐसा करने में विफल रहे तो पैन इनएक्टिव हो जाएगा. पैन एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो विशेष रूप से वित्तीय उद्देश्यों के लिए आवश्यक है.
आयकर नियम 206एए के मुताबिक जिन व्यक्तियों ने अपने पैन का हवाला नहीं दिया है, उनके लिए स्रोत पर कर संग्रह (TCS) और स्रोत पर कर कटौती (TDS) अधिक होगा. पैन के बिना आयकर रिटर्न दाखिल करने में असमर्थता किसी को रिफंड की पूरी राशि प्राप्त करने से रोक सकती है जिसके वे हकदार हैं.
एसएमएस के जरिए पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक करें?
पैन-आधार लिंक स्थिति ऑनलाइन कैसे जांचें?
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