PAN-Aadhaar Linking: पैन आधार को 30 जून तक करें लिंक, यहां जानें पूरा प्रोसेस

नेहा दुबे | Updated:Mar 31, 2023, 04:43 PM IST

PAN-Aadhaar Linking

PAN-Aadhaar Linking: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 30 जून 2023 को पैन आधार लिंक करने की आखिरी तारीख रखी है.

डीएनए हिंदी: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने हालिया घोषणा में कहा है कि 30 जून आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड को जोड़ने की समय सीमा है. मंगलवार को आई-टी विभाग द्वारा दी गई हालिया घोषणा के मुताबिक, जिन पैन धारकों ने अभी तक अपने पैन को अपने आधार से जोड़ा (PAN-Aadhaar Linking) नहीं है, वे 30 जून, 2023 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऐसा कर सकते हैं.

टैक्सपेयर्स को अब अपने खाते लिंक करने होंगे; अगर वे 30 जून तक ऐसा नहीं करते हैं, तो उनका पैन इनएक्टिव हो जाएगा और वे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने, कई बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने, या शेयर बाजार में लेन-देन करने में असमर्थ हो जाएंगे.

कैसे चेक करें कि आपका पैन और आधार लिंक है या नहीं?

अपने पैन और आधार को जोड़ने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें

ऊपर बताए गए सभी स्टेप्स को पूरा करने के बाद, अगले पेज पर एक चालान जनरेट होगा. उस बैंक की वेबसाइट पर रिडायरेक्टेड करने के लिए भुगतान विधि चुनें जहां आप लेन-देन पूरा कर सकते हैं.

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