डीएनए हिंदी: इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए अपने आधार कार्ड (Aadhaar Card) को अपने पैन कार्ड (PAN Card) से जोड़ना जरूरी है. इसके लिए आपको कुछ शुल्क देना होगा, जिसके बाद आप अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कर सकते हैं. बता दें कि शुल्क के तौर पर आपको 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा. पैन कार्ड और आधार को आप www.incometax.gov.in पर लिंक कर सकते हैं. जैसा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है, अगर पैन आधार से लिंक नहीं है, तो यह 31 मार्च, 2023 के बाद "डीएक्टिवेट" हो जाएगा. इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है.
आयकर विभाग ने पहले कहा था, "आयकर अधिनियम, 1961 के मुताबिक, जो पैन धारक छूट की केटेगरी में नहीं आते हैं, उन्हें 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक कर लेना चाहिए. 1 अप्रैल 2023 से अनलिंक्ड पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा. देर न करें, इसे आज ही लिंक करें!"
कोई भी व्यक्ति 1,000 रुपये का शुल्क देकर अपने पैन कार्ड को वैध आधार के साथ www.incometax.gov.in पर लिंक कर सकते हैं.
पैन को आधार से कैसे लिंक करें
आयकर विभाग के पोर्टल के जरिए ऐसे करें पैन-आधार लिंकिंग
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