डीएनए हिंदी: इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए अपने आधार कार्ड (Aadhaar Card) को अपने पैन कार्ड (PAN Card) से जोड़ना जरूरी है. इसके लिए आपको कुछ शुल्क देना होगा, जिसके बाद आप अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कर सकते हैं. बता दें कि शुल्क के तौर पर आपको 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा. पैन कार्ड और आधार को आप www.incometax.gov.in पर लिंक कर सकते हैं. जैसा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है, अगर पैन आधार से लिंक नहीं है, तो यह 31 मार्च, 2023 के बाद "डीएक्टिवेट" हो जाएगा. इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है.
आयकर विभाग ने पहले कहा था, "आयकर अधिनियम, 1961 के मुताबिक, जो पैन धारक छूट की केटेगरी में नहीं आते हैं, उन्हें 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक कर लेना चाहिए. 1 अप्रैल 2023 से अनलिंक्ड पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा. देर न करें, इसे आज ही लिंक करें!"
कोई भी व्यक्ति 1,000 रुपये का शुल्क देकर अपने पैन कार्ड को वैध आधार के साथ www.incometax.gov.in पर लिंक कर सकते हैं.
पैन को आधार से कैसे लिंक करें
- SMS के जरिए PAN-Aadhaar लिंकिंग
- 567678 या 56161 पर एक एसएमएस भेजें. एसएमएस का फॉर्मेट होना चाहिए - UIDPAN (स्पेस) 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर (स्पेस) 10 अंकों का PAN कार्ड नंबर.
- अब, आपको पैन-आधार (PAN-Aadhaar) लिंकिंग स्टेटसके बारे में एक एसएमएस मिलेगा. इसे तभी लिंक किया जाएगा जब आधार (Aadhaar) और पैन कार्ड (PAN Card) दोनों में जन्मतिथि एक समान हो.
आयकर विभाग के पोर्टल के जरिए ऐसे करें पैन-आधार लिंकिंग
- भारत के आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/) पर जाएं.
- होमपेज पर 'Quick Links' सेक्शन के तहत उपलब्ध 'Link Aadhaar' विकल्प पर क्लिक करें.
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना पैन (PAN), आधार नंबर (Aadhaar Number) और अपने आधार कार्ड में लिखा हुआ नाम दर्ज करना होगा.
- पेज पर दिखाए गए कैप्चा कोड को दर्ज करें और 'Link Aadhaar' बटन पर क्लिक करें.
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