डीएनए हिंदीः पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त (PM Kisan Samman Nidhi 12th Installment) किसानों के अकाउंट में आने का काउंटडाउन शुरू हो गया है. वैसे खुशी की बात यह है कि जिन किसानों ने अभी तक अपना केवाईसी नहीं कराया है, वो अब 31 अगस्त तक ईकेवाईसी (PM Kisan e-KYC) करा सकते हैं. सरकार ने हाल ही में इसकी डेट फिर से एक्सटेंड की है. ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस स्कीम का फायदा मिल सके. वैसे सरकार ने कुछ ऐसे किसानों को भी नोटिफाई किया है, जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर सरकार की तरफ से किस तरह के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से महरूम रखा गया है.
इन लोगों को नहीं मिलता पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ
1. वो सभी सभी लोग जिनके पास इंस्टीट्यूशनल लैंड हैं.
2. वो किसान जो पहले या मौजूदा समय में किसी किसी संवैधानिक पदों पर रह चुके हैं या हैं.
3. पूर्व और वर्तमान मंत्री / राज्य मंत्री और लोकसभा / राज्य सभा / राज्य विधानसभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं.
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4. केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के तहत संलग्न कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी/ग्रुप डी कर्मचारी को छोड़कर) इस योजना का लाभ नहीं मिलता है.
5. सभी सेवारत/सेवानिवृत्त पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये या अधिक है (मल्टी टास्किंग करने वाले कर्मचारी/क्लास-4वर्ग/ध्ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर) उपरोक्त श्रेणी के लोगों को लाभ नहीं मिलता है.
6. पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति.
7. डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे प्रोफेशनल बाॅडीज के साथ रजिस्टर्ड हैं.
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पीएम-किसान योजना
- पीएम किसान भारत सरकार से 100 फीसदी फंडिंग के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना है.
- यह 1.12.2018 से चालू है.
- इस योजना के तहत सभी भूमि धारक किसान परिवारों को तीन समान किश्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है.
- योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं.
- राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करता है जो योजना दिशानिर्देशों के अनुसार सहायता के लिए पात्र हैं.
- राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है.
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