डीएनए हिंदी: सार्वजनिक भविष्य निधि या पीपीएफ (Public Provident Fund) उन निवेशकों के लिए एक लोकप्रिय निवेश योजना है जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं लेकिन कम जोखिम लेना चाहते हैं. पीपीएफ खाते (PPF Account) में हर महीने पैसा जमा होता है और ब्याज चक्रवृद्धि होता है. यह योजना सरकार द्वारा अनिवार्य है और इसलिए गारंटीड रिटर्न के साथ आती है.
क्या आप एक ही नाम से एक से अधिक पीपीएफ खाते खोल सकते हैं?
यह प्रश्न कई बार दिमाग में आता होगा. तो बता दें कि कोई भी व्यक्ति एक नाम से सिर्फ एक ही PPF अकाउंट खोल सकता है.
आप पीपीएफ खाता कैसे खोलते हैं?
आप अपने पसंदीदा बैंक या डाकघर के पोर्टल पर जाकर आसानी से अपना पीपीएफ ऑनलाइन एक्टिव कर सकते हैं. जब एक सार्वजनिक भविष्य निधि खाता एक्टिव किया जाता है, तो निम्नलिखित दस्तावेजों का उत्पादन किया जाना चाहिए:
1. किसी व्यक्ति की पहचान साबित करने वाले डाक्यूमेंट्स, जैसे आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि.
2. पैन कार्ड
3. घर के पते का प्रमाण
4. नामांकित घोषणा का प्रपत्र
5. एक पासपोर्ट साइज फोटो
PPF में निवेश करने से टैक्स में क्या फायदा मिलता है?
1961 के आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत एंटायर पीपीएफ निवेश मूल्य पर टैक्स छूट के रूप में दावा किया जा सकता है. हालांकि ध्यान रहे कि एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं.
इसके अलावा पीपीएफ निवेश पर अर्जित कुल ब्याज टैक्स गणना के अधीन नहीं है.
पीपीएफ खाते पर लोन:
ग्रो की एक रिपोर्ट के मुताबिक आप अपने पीपीएफ खाते के तीसरे और पांचवें वर्ष के बीच लोन प्राप्त कर सकते हैं.
लोन आवेदन वर्ष से ठीक पहले आए दूसरे वर्ष की राशि का अधिकतम 25% उधार लिया जा सकता है.
छठे वर्ष से पहले अगर प्रारंभिक लोन पूरी तरह चुकाया जाता है तो दूसरा लोन प्राप्त किया जा सकता है.
पीपीएफ में न्यूनतम और अधिकतम निवेश कितना कर सकता है?
PPF में आप कम से कम 500 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये प्रति वर्ष निवेश कर सकते हैं.
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