डीएनए हिंदी: भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है. ये कर्नाटक का महालक्ष्मी को- ऑपरेटिव बैंक धारवाड़, महालक्ष्मी सहकारी बैंक हैं. जानकारी के मुताबिक, RBI ने निर्देश दिया है कि सहकारी बैंक केवल गैर- बैंकिंग संस्थान के रूप में काम कर सकते हैं. बैंकिंग नियामक ने बताया की महालक्ष्मी सहकारी बैंक धारवाड़ को RBI ने 23 मार्च 1994 में बैंकिंग लाइसेंस दिया था. लेकिन किसी कारणवश अब इस लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है.
RBI के द्वारा 27 जून 2023 को ही इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल करने का आदेश दे दिया गया था. इसके अलावा RBI ने बताया कि कर्नाटक के महालक्ष्मी को- ऑपरेटिव बैंक धारवाड़, महालक्ष्मी सहकारी बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम के धारा 5 (B) के तहत तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है. इसके अलावा गैर- सदस्यों को कैश जमा करने और बैंकिंग ऑपरेशन को बंद करने का ऑर्डर दिया जाता है.
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आपको बता दें कि इससे पहले आरबीआई ने अडूर को- ऑपरेटिव अर्बन बैंक का बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल किया था. आरबीआई ने ये अप्रैल 2023 में किया था. अडूर को- ऑपरेटिव अर्बन बैंक को सिर्फ एनबीएफ के रूप में ही काम करने की परमिशन दी गई है. वित्त वर्ष 2023 में आरबीआई ने अब तक कम से कम 9 बैंकों का लाइसेंस रद्द किया है.
नियमों व शर्तों का सख्ती से पालन ना करने पर ही आरबीआई कई बैंको का लाइसेंस कैंसिल कर रही है. अभी सोमवार को ही 7 सहकारी बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया गया है. इन बैंकों में टेक्सटाइल ट्रेडर्स को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उज्जैन नागरिक सहकारी बैंक, पनिहाटी को- ऑपरेटिव बैंक, द बेरहामपुर को- ऑपरेटिव अर्बन बैंक, सोलापुर सिध्देश्र्वर सहकारी बैंक, उत्तर प्रदेश को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और उत्तरपारा को- ऑपरेटिव बैंक आदि शामिल हैं.
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